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Gurugram News: सील तोड़कर चलाया जा रहा आरएमसी प्लांट निगम ने किया ध्वस्त
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- बिना अनुमति संचालित प्लांट को 29 जुलाई को किया था सील, दोबारा संचालन पर कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। नगर निगम ने गांव नौरंगपुर में सील तोड़कर संचालित किए जा रहे रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट के खिलाफ बुधवार को कार्रवाई की। प्रवर्तन टीम ने बुलडोजर चलाकर प्लांट के अवैध निर्माण और ढांचे को ध्वस्त कर दिया। निगम ने प्लांट को 29 जुलाई को बिना अनुमति संचालित किए जाने पर सील किया था। इसके बावजूद संचालक ने सील खोलकर दोबारा काम शुरू कर दिया।
जानकारी मिलने पर निगम टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीओ शशिकांत के नेतृत्व में हुई। टीम में एसडीओ विकास शर्मा, जेई देवेंद्र, जयबीर यादव, मंदीप और टेक्निकल सुपरवाइजर धीरज समेत प्रवर्तन शाखा के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। पुलिस सुरक्षा के बीच प्लांट की मशीनरी और अवैध ढांचे को तोड़ा गया। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने कहा कि सील तोड़ना गंभीर अपराध है। प्लांट संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आरएमसी प्लांट संचालकों से वैध लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति और अन्य जरूरी दस्तावेज निगम कार्यालय में जमा कराने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति संचालित किसी भी प्लांट के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। नगर निगम ने गांव नौरंगपुर में सील तोड़कर संचालित किए जा रहे रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट के खिलाफ बुधवार को कार्रवाई की। प्रवर्तन टीम ने बुलडोजर चलाकर प्लांट के अवैध निर्माण और ढांचे को ध्वस्त कर दिया। निगम ने प्लांट को 29 जुलाई को बिना अनुमति संचालित किए जाने पर सील किया था। इसके बावजूद संचालक ने सील खोलकर दोबारा काम शुरू कर दिया।
जानकारी मिलने पर निगम टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीओ शशिकांत के नेतृत्व में हुई। टीम में एसडीओ विकास शर्मा, जेई देवेंद्र, जयबीर यादव, मंदीप और टेक्निकल सुपरवाइजर धीरज समेत प्रवर्तन शाखा के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। पुलिस सुरक्षा के बीच प्लांट की मशीनरी और अवैध ढांचे को तोड़ा गया। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने कहा कि सील तोड़ना गंभीर अपराध है। प्लांट संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आरएमसी प्लांट संचालकों से वैध लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति और अन्य जरूरी दस्तावेज निगम कार्यालय में जमा कराने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति संचालित किसी भी प्लांट के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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