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दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र में जलभराव की समस्या दूर करे निगम : एनजीटी
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से जलभराव की शिकायत पर नगर निगम गुरुग्राम को स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र के लघु उद्यमियों को राहत मिलेगी।
यह निर्देश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, अध्यक्ष तथा डॉ. अफरोज अहमद, विशेषज्ञ सदस्य की पीठ ने मूल आवेदन संख्या 358/2026 की सुनवाई के दौरान दिए। इस मामले में आवेदक रेमा रैना स्वयं न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित हुईं। आवेदक ने शिकायत की कि दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र में लगभग एक किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों ओर पिछले लगभग तीन माह से पानी जमा है, जिससे स्थानीय निवासियों एवं राहगीरों को गंभीर असुविधा हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पानी में रासायनिक तत्व होने के कारण दुर्गंध फैल रही है। आवेदक के अनुसार, इस संबंध में 3 अक्तूबर, 2025 को नगर निगम गुरुग्राम को शिकायत दी गई थी, किंतु उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
मामले पर विचार करते हुए अधिकरण ने नगर निगम गुरुग्राम को निर्देश दिया कि वह स्थल का सत्यापन करे तथा यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करे। अधिकरण ने नगर निगम को आवेदक की शिकायत पर विधिसम्मत विचार कर त्वरित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। साथ ही, आवेदक को आदेश की प्रति, शिकायत एवं संबंधित दस्तावेज नगर निगम को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। इन निर्देशों के साथ अधिकरण ने मूल आवेदन तथा लंबित अंतरिम आवेदनों का निस्तारण कर दिया।
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गुरुग्राम। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से जलभराव की शिकायत पर नगर निगम गुरुग्राम को स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र के लघु उद्यमियों को राहत मिलेगी।
यह निर्देश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, अध्यक्ष तथा डॉ. अफरोज अहमद, विशेषज्ञ सदस्य की पीठ ने मूल आवेदन संख्या 358/2026 की सुनवाई के दौरान दिए। इस मामले में आवेदक रेमा रैना स्वयं न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित हुईं। आवेदक ने शिकायत की कि दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र में लगभग एक किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों ओर पिछले लगभग तीन माह से पानी जमा है, जिससे स्थानीय निवासियों एवं राहगीरों को गंभीर असुविधा हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पानी में रासायनिक तत्व होने के कारण दुर्गंध फैल रही है। आवेदक के अनुसार, इस संबंध में 3 अक्तूबर, 2025 को नगर निगम गुरुग्राम को शिकायत दी गई थी, किंतु उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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मामले पर विचार करते हुए अधिकरण ने नगर निगम गुरुग्राम को निर्देश दिया कि वह स्थल का सत्यापन करे तथा यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करे। अधिकरण ने नगर निगम को आवेदक की शिकायत पर विधिसम्मत विचार कर त्वरित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। साथ ही, आवेदक को आदेश की प्रति, शिकायत एवं संबंधित दस्तावेज नगर निगम को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। इन निर्देशों के साथ अधिकरण ने मूल आवेदन तथा लंबित अंतरिम आवेदनों का निस्तारण कर दिया।
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