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Gurugram News: नववर्ष का जश्न मनाने वालों पर रहेगी पुलिस की निगरानी
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प्रतिष्ठान का पूरा क्षेत्र सीसीटीवी की कैद में रखना होगा, पब व क्लब के बाहर रहेगी पुलिस की सुरक्षा
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नववर्ष 2026 का जश्न मनाने वालों पर गुरुग्राम पुलिस की निगरानी रहेगी। फार्म हाउसों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संचालकों को संबंधित विभाग और पुलिस विभाग से अनुमति लेनी होगी। नाइट क्लबों, पब, बार व रेस्टोरेंट के संचालकों को प्रतिष्ठान खोलने संबंधी तय समय का पालन करना होगा। अगर कोई तय समय के बाद भी पब, बार या रेस्टोरेंट खुले पाए जाते हैं तो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए जाएंगे।
गुरुग्राम पुलिस की हिदायतों के अनुसार सभी प्रतिष्ठानों का पूरा क्षेत्र सीसीटीवी कैमरों की कैद में रखना होगा, ताकि प्रतिष्ठान में आने वाले सभी लोगों के बारे में पता चल सके और किसी भी आपराधिक घटना के बारे में सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाइट क्लबों, पब व क्लब के बाहर पुलिस मौजूद रहेगी। नववर्ष के कार्यक्रमों के दौरान हुड़दंग, स्टंट और रोडरेज पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने जारी किए हैं। कोई भी व्यक्ति यदि हुड़दंग, नशे में उपद्रव, स्टंट, रोड रेज या सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नियमों का पालन नहीं होने पर होगी कार्रवाई
पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नाइट क्लबों, पब, बार, होटल या रेस्टोरेंट में सभी सुरक्षा मानकों का पालन होना चाहिए। जिन प्रतिष्ठानों में मल्टीपल एंट्री-एग्जिट पॉइंट, अनुमत क्षमता व अन्य अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ पुलिस की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके अलावा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
फायर एनओसी होगी अनिवार्य
नाइट क्लबों, पब, बार व रेस्टोरेंट आदि की फायर एनओसी होना अनिवार्य है। गुरुग्राम के फायर विभाग की ओर से नाइट क्लबों, पब, बार व रेस्टोरेंट का सर्वे कराया जा रहा है। पिछले 10 दिनों के दौरान करीब 200 प्रतिष्ठानों का सर्वे किया जा चुका है। इनमें 20 फीसदी प्रतिष्ठानों द्वारा फायर एनओसी के मानक पूरे नहीं किए गए हैं। जिन नाइट क्लब, पब व बार में फायर एनओसी के मानक पूरे नहीं है, उनके संचालकों से सुरक्षा को लेकर लिखित पत्र भी लिया जाएगा।
नाइट क्लबों, पब-बार व होटलों के संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे मानकों के अनुसार प्रतिष्ठानों में कार्यक्रम आयोजित कराएं। किसी प्रतिष्ठान में कोई आपराधिक घटना होती है तो उसके बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दें। बिना अनुमति फार्म हाउसों पर कार्यक्रम आयोजित करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ. अर्पित जैन, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), गुरुग्राम
नाइट क्लबों, बार, पब, रेस्टोरेंट व होटलों में अग्निशमन संबंधी मानकों व संसाधनों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में सामने आया है कि 20 फीसदी प्रतिष्ठान फायर सेफ्टी संबंधी मानकों को पूरा नहीं कर रहे। इन प्रतिष्ठानों के संचालकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा जाएगा और फायर सेफ्टी मानकों को पूरा करने का निर्देश दिए जाएगा।
- जयनारायण, फायर अधिकारी, सेक्टर-29 फायर स्टेशन, गुरुग्राम
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गुरुग्राम। नववर्ष 2026 का जश्न मनाने वालों पर गुरुग्राम पुलिस की निगरानी रहेगी। फार्म हाउसों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संचालकों को संबंधित विभाग और पुलिस विभाग से अनुमति लेनी होगी। नाइट क्लबों, पब, बार व रेस्टोरेंट के संचालकों को प्रतिष्ठान खोलने संबंधी तय समय का पालन करना होगा। अगर कोई तय समय के बाद भी पब, बार या रेस्टोरेंट खुले पाए जाते हैं तो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए जाएंगे।
गुरुग्राम पुलिस की हिदायतों के अनुसार सभी प्रतिष्ठानों का पूरा क्षेत्र सीसीटीवी कैमरों की कैद में रखना होगा, ताकि प्रतिष्ठान में आने वाले सभी लोगों के बारे में पता चल सके और किसी भी आपराधिक घटना के बारे में सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाइट क्लबों, पब व क्लब के बाहर पुलिस मौजूद रहेगी। नववर्ष के कार्यक्रमों के दौरान हुड़दंग, स्टंट और रोडरेज पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने जारी किए हैं। कोई भी व्यक्ति यदि हुड़दंग, नशे में उपद्रव, स्टंट, रोड रेज या सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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नियमों का पालन नहीं होने पर होगी कार्रवाई
पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नाइट क्लबों, पब, बार, होटल या रेस्टोरेंट में सभी सुरक्षा मानकों का पालन होना चाहिए। जिन प्रतिष्ठानों में मल्टीपल एंट्री-एग्जिट पॉइंट, अनुमत क्षमता व अन्य अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ पुलिस की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके अलावा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
फायर एनओसी होगी अनिवार्य
नाइट क्लबों, पब, बार व रेस्टोरेंट आदि की फायर एनओसी होना अनिवार्य है। गुरुग्राम के फायर विभाग की ओर से नाइट क्लबों, पब, बार व रेस्टोरेंट का सर्वे कराया जा रहा है। पिछले 10 दिनों के दौरान करीब 200 प्रतिष्ठानों का सर्वे किया जा चुका है। इनमें 20 फीसदी प्रतिष्ठानों द्वारा फायर एनओसी के मानक पूरे नहीं किए गए हैं। जिन नाइट क्लब, पब व बार में फायर एनओसी के मानक पूरे नहीं है, उनके संचालकों से सुरक्षा को लेकर लिखित पत्र भी लिया जाएगा।
नाइट क्लबों, पब-बार व होटलों के संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे मानकों के अनुसार प्रतिष्ठानों में कार्यक्रम आयोजित कराएं। किसी प्रतिष्ठान में कोई आपराधिक घटना होती है तो उसके बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दें। बिना अनुमति फार्म हाउसों पर कार्यक्रम आयोजित करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ. अर्पित जैन, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), गुरुग्राम
नाइट क्लबों, बार, पब, रेस्टोरेंट व होटलों में अग्निशमन संबंधी मानकों व संसाधनों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में सामने आया है कि 20 फीसदी प्रतिष्ठान फायर सेफ्टी संबंधी मानकों को पूरा नहीं कर रहे। इन प्रतिष्ठानों के संचालकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा जाएगा और फायर सेफ्टी मानकों को पूरा करने का निर्देश दिए जाएगा।
- जयनारायण, फायर अधिकारी, सेक्टर-29 फायर स्टेशन, गुरुग्राम