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Gurugram News: 10 करोड़ की अवैध शराब की बरामदगी मामले में वाइन शॉप मालिक गिरफ्तार
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पुलिस से बचने के लिए इंडोनेशिया भाग गया था, लुक आउट सर्कुलर जारी करवाकर कराया डिपोर्ट
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। अपराध शाखा और सेक्टर-40 थाने की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने 10 करोड़ रुपये की अवैध शराब की बरामदगी के मामले में एक वाइन शॉप के मालिक (50 फीसदी हिस्सेदार) को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से सोमवार की रात को गिरफ्तार किया। अवैध रूप से एकत्रित की गई शराब का भंडाफोड़ होने के बाद पुलिस से बचने के लिए वह विदेश भाग गया था। 22 दिसंबर की रात को उसे बाली (इंडोनेशिया) से भारत डिपोर्ट कराया गया।
पुलिस ने इंटरपोल की मदद से लुक आउट सर्कुलर जारी करवाया था, जिसके बाद इंडोनेशिया से उसे डिपोर्ट किया। 22 दिसंबर की रात को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार वाइन शॉप के मालिक की पहचान फतेहाबाद (हरियाणा) के नाढोडी गांव निवासी सुग्रीव कुमार बिश्नोई के रूप में हुई है। वाइन शॉप में एकत्रित की गई बिना होलोग्राम व ट्रैक ट्रेस स्ट्रिप्स वाली करोड़ों रुपये की कीमत की विदेशी शराब बरामद मामले में अब तक पुलिस द्वारा पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
आरोपी सुग्रीव कुमार बिश्नोई से पूछताछ में पता चला कि जिस वाइन शॉप से करोड़ों रुपये कीमत की शराब बरामद हुई थी, उस शॉप में 50 फीसदी हिस्सेदारी है। वाइन शॉप में एकत्रित की गई शराब उसने व उसके अन्य साथियों ने अन्य लोगों के माध्यम से मंगाई थी। भारी मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने बिना वैट या टैक्स भुगतान किए और बिना होलोग्राम व ट्रैक ट्रेस स्ट्रिप्स वाली शराब मंगाकर वाइन शॉप में रखी थी।
आरोपी सुग्रीव कुमार बिश्नोई ने पुलिस को बताया कि वाइन शॉप पर छापेमारी की सूचना मिलते ही वह गिरफ्तारी से बचने के लिए 11 दिसंबर को बाली (इंडोनेशिया) चला गया था। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि उसके खिलाफ गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-2 थाने में एक्साइज एक्ट के तहत वर्ष 2011 में मामला दर्ज है।
बता दें कि पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने सिग्नेचर टावर के पास से द ठेका नाम की वाइन शॉप पर छापेमारी करते हुए करीब 10 करोड़ रुपये कीमत की विदेशी शराब की कुल 3,921 पेटियां व 176 बोतलें बरामद की थीं। ये बोतलें महंगी ब्रांडेड विदेशी शराब की थीं, जिनकी एक-एक बोतल की कीमत पांच हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक थी। इन बोतलों पर हरियाणा सरकार का होलोग्राम नहीं लगा था। वहीं, कस्टम ड्यूटी तथा एक्साइज ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया था। ऐसे में प्रदेश सरकार को लाखों रुपये के राजस्व नुकसान हुआ।
चार आरोपी पहले हो चुके गिरफ्तार
10 करोड़ रुपये की विदेशी शराब बरामद मामले में पुलिस पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें वाइन शॉप में 25 फीसदी हिस्सेदार अंकुल गोयल, वाइन शॉप के मैनेजर अजय, शराब डिलीवरी करने वाला कैंटर चालक अजय और फर्जी बिल्टी तैयार करने वाला मनोज शामिल हैं।
आरोपी सुग्रीव कुमार बिश्नोई को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से मामले से संबंधित जानकरी, अन्य साथी आरोपियों की संलिप्तता व अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जाएगी। आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी। - अमित भाटिया, सहायक पुलिस आयुक्त (पूर्व), गुरुग्राम
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पुलिस ने इंटरपोल की मदद से लुक आउट सर्कुलर जारी करवाया था, जिसके बाद इंडोनेशिया से उसे डिपोर्ट किया। 22 दिसंबर की रात को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार वाइन शॉप के मालिक की पहचान फतेहाबाद (हरियाणा) के नाढोडी गांव निवासी सुग्रीव कुमार बिश्नोई के रूप में हुई है। वाइन शॉप में एकत्रित की गई बिना होलोग्राम व ट्रैक ट्रेस स्ट्रिप्स वाली करोड़ों रुपये की कीमत की विदेशी शराब बरामद मामले में अब तक पुलिस द्वारा पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
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आरोपी सुग्रीव कुमार बिश्नोई से पूछताछ में पता चला कि जिस वाइन शॉप से करोड़ों रुपये कीमत की शराब बरामद हुई थी, उस शॉप में 50 फीसदी हिस्सेदारी है। वाइन शॉप में एकत्रित की गई शराब उसने व उसके अन्य साथियों ने अन्य लोगों के माध्यम से मंगाई थी। भारी मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने बिना वैट या टैक्स भुगतान किए और बिना होलोग्राम व ट्रैक ट्रेस स्ट्रिप्स वाली शराब मंगाकर वाइन शॉप में रखी थी।
आरोपी सुग्रीव कुमार बिश्नोई ने पुलिस को बताया कि वाइन शॉप पर छापेमारी की सूचना मिलते ही वह गिरफ्तारी से बचने के लिए 11 दिसंबर को बाली (इंडोनेशिया) चला गया था। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि उसके खिलाफ गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-2 थाने में एक्साइज एक्ट के तहत वर्ष 2011 में मामला दर्ज है।
बता दें कि पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने सिग्नेचर टावर के पास से द ठेका नाम की वाइन शॉप पर छापेमारी करते हुए करीब 10 करोड़ रुपये कीमत की विदेशी शराब की कुल 3,921 पेटियां व 176 बोतलें बरामद की थीं। ये बोतलें महंगी ब्रांडेड विदेशी शराब की थीं, जिनकी एक-एक बोतल की कीमत पांच हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक थी। इन बोतलों पर हरियाणा सरकार का होलोग्राम नहीं लगा था। वहीं, कस्टम ड्यूटी तथा एक्साइज ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया था। ऐसे में प्रदेश सरकार को लाखों रुपये के राजस्व नुकसान हुआ।
चार आरोपी पहले हो चुके गिरफ्तार
10 करोड़ रुपये की विदेशी शराब बरामद मामले में पुलिस पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें वाइन शॉप में 25 फीसदी हिस्सेदार अंकुल गोयल, वाइन शॉप के मैनेजर अजय, शराब डिलीवरी करने वाला कैंटर चालक अजय और फर्जी बिल्टी तैयार करने वाला मनोज शामिल हैं।
आरोपी सुग्रीव कुमार बिश्नोई को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से मामले से संबंधित जानकरी, अन्य साथी आरोपियों की संलिप्तता व अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जाएगी। आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी। - अमित भाटिया, सहायक पुलिस आयुक्त (पूर्व), गुरुग्राम