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Gurugram News: निजी स्कूलों को 31 मार्च तक फीस विवरण अपडेट करना अनिवार्य

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Mar 2026 04:34 PM IST
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Private Schools Mandated to Update Fee Details by March 31
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विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 को लेकर जिले के सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए सख्त रुख अपनाया है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों में सभी स्कूलों को फीस से संबंधित जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं। जिले के कई निजी स्कूल अब तक अपनी फीस संरचना और अन्य जरूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए हैं। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि 31 मार्च 2026 इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि तय की गई है। इसके बाद किसी भी प्रकार की देरी, अधूरी जानकारी या गलत डेटा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता बनाए रखने और अभिभावकों को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बेहद जरूरी है। जिला स्तर पर अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के स्कूलों से संपर्क कर समय पर डेटा अपलोड करवाएं। साथ ही, स्कूल प्रबंधन को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अंतिम तिथि से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लें, ताकि किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके।
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विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी स्कूल को पोर्टल पर डेटा अपलोड करने में तकनीकी समस्या आती है, तो वे तुरंत एमआईएस हेल्पडेस्क से संपर्क करें।
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