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Gurugram News: नए सॉफ्टवेयर के कारण पानी बिल भुगतान तिथि में राहत
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8 मार्च तक बिना जुर्माना बिल जमा करने की सुविधा
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने पानी बिलों की तैयारी और भुगतान रसीद के लिए नए सॉफ्टवेयर सिस्टम को लागू करने के चलते उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं की बिल जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच पड़ती है, वे अब अपना बिल 8 मार्च 2026 तक बिना किसी जुर्माना या विलंब शुल्क के जमा कर सकेंगे।
निगम ने जल बिलिंग प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नया सॉफ्टवेयर सिस्टम विकसित और लागू किया है। इस सिस्टम को पूरी तरह चालू करने के लिए पुराने सॉफ्टवेयर में मौजूद उपभोक्ता डेटा को नए सिस्टम में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसी अवधि के दौरान नागरिकों को असुविधा न हो, इसलिए भुगतान तिथि में यह विशेष छूट प्रदान की गई है।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर जमा किए गए ऐसे बिलों पर किसी प्रकार का लेट पेमेंट चार्ज या पेनल्टी नहीं लगेगी। यह सुविधा केवल उन उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी जिनकी मूल देय तिथि 20 से 28 फरवरी के बीच है।
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नगर निगम ने कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय) को निर्देश दिए हैं कि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। यह आदेश अतिरिक्त आयुक्त-1 यश जालुका द्वारा जारी किया गया है।
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गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने पानी बिलों की तैयारी और भुगतान रसीद के लिए नए सॉफ्टवेयर सिस्टम को लागू करने के चलते उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं की बिल जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच पड़ती है, वे अब अपना बिल 8 मार्च 2026 तक बिना किसी जुर्माना या विलंब शुल्क के जमा कर सकेंगे।
निगम ने जल बिलिंग प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नया सॉफ्टवेयर सिस्टम विकसित और लागू किया है। इस सिस्टम को पूरी तरह चालू करने के लिए पुराने सॉफ्टवेयर में मौजूद उपभोक्ता डेटा को नए सिस्टम में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसी अवधि के दौरान नागरिकों को असुविधा न हो, इसलिए भुगतान तिथि में यह विशेष छूट प्रदान की गई है।
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जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर जमा किए गए ऐसे बिलों पर किसी प्रकार का लेट पेमेंट चार्ज या पेनल्टी नहीं लगेगी। यह सुविधा केवल उन उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी जिनकी मूल देय तिथि 20 से 28 फरवरी के बीच है।
नगर निगम ने कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय) को निर्देश दिए हैं कि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। यह आदेश अतिरिक्त आयुक्त-1 यश जालुका द्वारा जारी किया गया है।