{"_id":"69d629bc8dbc8fc2290102ee","slug":"rte-admission-process-starts-today-apply-till-april-16-gurgaon-news-c-24-1-gur1002-84317-2026-04-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: आरटीई प्रवेश प्रक्रिया आज से, आवेदन 16 अप्रैल तक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: आरटीई प्रवेश प्रक्रिया आज से, आवेदन 16 अप्रैल तक
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अभिभावक 9 से 16 अप्रैल तक आवेदन जमा कर सकेंगे। इस प्रक्रिया के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे आवेदन प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से संपन्न करें।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अंतिम तिथि 16 अप्रैल के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में अभिभावकों से अपील की गई है कि वे समय रहते सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरकर जमा कराएं, ताकि बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सकें। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत की जाएगी, जिससे बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके।
Trending Videos
गुरुग्राम। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अभिभावक 9 से 16 अप्रैल तक आवेदन जमा कर सकेंगे। इस प्रक्रिया के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे आवेदन प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से संपन्न करें।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अंतिम तिथि 16 अप्रैल के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में अभिभावकों से अपील की गई है कि वे समय रहते सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरकर जमा कराएं, ताकि बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सकें। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत की जाएगी, जिससे बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन