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Gurugram News: मोबाइल कंपनी को चार्जिंग अडेप्टर बदलने के साथ मुआवजा भी देना होगा
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चार्जिंग अडेप्टर खराब होने पर सर्विस सेंटर ने बदलने से कर दिया था मना
जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सैमसंग कंपनी के मोबाइल के साथ मिला चार्जिंग अडेप्टर छह महीने के अंदर खराब होने पर मोबाइल कंपनी को अडेप्टर बदलने के साथ 20 हजार का मुआवजा भी देगी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने सर्विस सेंटर के मना करने पर दायर वाद में दिया।
बसई एन्क्लेव निवासी शशी कांत शर्मा ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने सेक्टर-43 स्थित सैमसंग स्मार्ट कैफे से 22 हजार 800 रुपये में मोबाइल और चार्जिंग अडेप्टर 24 अक्तूबर 2020 को खरीदा था। उनका कहना है कि 10 अप्रैल 2021 को उनका अडेप्टर खराब हो गया था। वह उसको लेकर कंपनी के सर्विस सेंटर पर गए। सर्विस सेंटर पर उनको बताया गया कि अडेप्टर की वारंटी सिर्फ छह महीने के लिए होती है। शिकायतकर्ता का दावा है कि 24 अप्रैल को उनके छह महीने पूरे होने थे। मतलब की कंपनी ने 14 दिन पहले ही बदलने से मना कर दिया।
इस मामले में उन्होंने सैमसंग स्मार्ट कैफे और सर्विस सेंटर के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सैमसंग स्मार्ट कैफे और सैमंसग सर्विस सेंटर को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता का अडेपटर बदलकर दें या उसको ठीक करके दें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी होने पर 20 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए पांच हजार रुपये देने होंगे।
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जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सैमसंग कंपनी के मोबाइल के साथ मिला चार्जिंग अडेप्टर छह महीने के अंदर खराब होने पर मोबाइल कंपनी को अडेप्टर बदलने के साथ 20 हजार का मुआवजा भी देगी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने सर्विस सेंटर के मना करने पर दायर वाद में दिया।
बसई एन्क्लेव निवासी शशी कांत शर्मा ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने सेक्टर-43 स्थित सैमसंग स्मार्ट कैफे से 22 हजार 800 रुपये में मोबाइल और चार्जिंग अडेप्टर 24 अक्तूबर 2020 को खरीदा था। उनका कहना है कि 10 अप्रैल 2021 को उनका अडेप्टर खराब हो गया था। वह उसको लेकर कंपनी के सर्विस सेंटर पर गए। सर्विस सेंटर पर उनको बताया गया कि अडेप्टर की वारंटी सिर्फ छह महीने के लिए होती है। शिकायतकर्ता का दावा है कि 24 अप्रैल को उनके छह महीने पूरे होने थे। मतलब की कंपनी ने 14 दिन पहले ही बदलने से मना कर दिया।
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इस मामले में उन्होंने सैमसंग स्मार्ट कैफे और सर्विस सेंटर के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सैमसंग स्मार्ट कैफे और सैमंसग सर्विस सेंटर को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता का अडेपटर बदलकर दें या उसको ठीक करके दें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी होने पर 20 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए पांच हजार रुपये देने होंगे।