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Gurugram News: सार्वजनिक स्थान पर मेडिकल वेस्ट फेंकना पड़ा भारी
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नगर निगम गुरुग्राम की सख्त कार्रवाई, क्लीनिक पर दस हजार रुपये का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। शहर में बायोमेडिकल वेस्ट के अनुचित निस्तारण को लेकर नगर निगम गुरुग्राम ने सख्त रुख अपनाते हुए पटौदी रोड स्थित देवराज क्लीनिक पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाकर मौके पर ही उसकी वसूली भी की है। सार्वजनिक स्थान पर मेडिकल वेस्ट फेंकने की शिकायत मिलने के बाद निगम टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर तत्काल कार्रवाई की।
बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे कि इस्तेमाल की गई सिरिंज, पट्टियां, दवाइयों के अवशेष और अन्य चिकित्सा सामग्री, यदि खुले में फेंकी जाए तो यह संक्रमण और गंभीर बीमारियों के फैलाव का कारण बन सकती है। ऐसे कचरे का वैज्ञानिक और सुरक्षित निस्तारण न केवल कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि यह आम नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ विषय है। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर मेडिकल वेस्ट फेंकना नियमों का सीधा उल्लंघन है और इससे पर्यावरण व स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
निगम निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की थी। नियमों के तहत सभी अस्पतालों, क्लीनिकों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ही सुनिश्चित करें। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान के लिए यह अनिवार्य है कि वह अधिकृत वेंडर से समझौता कर नियमित रूप से मेडिकल वेस्ट का सुरक्षित उठान और निस्तारण करवाए। लापरवाही या नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
निगमायुक्त ने नागरिकों और स्वास्थ्य संस्थानों से अपील की है कि वे शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने में सहयोग करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता या सार्वजनिक स्थान पर मेडिकल वेस्ट फेंके जाने की सूचना तुरंत निगम को दें, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। स्वच्छ गुरुग्राम, सुरक्षित गुरुग्राम हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। शहर में बायोमेडिकल वेस्ट के अनुचित निस्तारण को लेकर नगर निगम गुरुग्राम ने सख्त रुख अपनाते हुए पटौदी रोड स्थित देवराज क्लीनिक पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाकर मौके पर ही उसकी वसूली भी की है। सार्वजनिक स्थान पर मेडिकल वेस्ट फेंकने की शिकायत मिलने के बाद निगम टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर तत्काल कार्रवाई की।
बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे कि इस्तेमाल की गई सिरिंज, पट्टियां, दवाइयों के अवशेष और अन्य चिकित्सा सामग्री, यदि खुले में फेंकी जाए तो यह संक्रमण और गंभीर बीमारियों के फैलाव का कारण बन सकती है। ऐसे कचरे का वैज्ञानिक और सुरक्षित निस्तारण न केवल कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि यह आम नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ विषय है। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर मेडिकल वेस्ट फेंकना नियमों का सीधा उल्लंघन है और इससे पर्यावरण व स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
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निगम निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की थी। नियमों के तहत सभी अस्पतालों, क्लीनिकों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ही सुनिश्चित करें। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान के लिए यह अनिवार्य है कि वह अधिकृत वेंडर से समझौता कर नियमित रूप से मेडिकल वेस्ट का सुरक्षित उठान और निस्तारण करवाए। लापरवाही या नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
निगमायुक्त ने नागरिकों और स्वास्थ्य संस्थानों से अपील की है कि वे शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने में सहयोग करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता या सार्वजनिक स्थान पर मेडिकल वेस्ट फेंके जाने की सूचना तुरंत निगम को दें, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। स्वच्छ गुरुग्राम, सुरक्षित गुरुग्राम हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।