सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Undertrial prisoners get relief from jail Lok Adalat, four released

Gurugram News: जेल लोक अदालत से विचाराधीन बंदियों को राहत, चार रिहा

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2026 04:54 PM IST
विज्ञापन
Undertrial prisoners get relief from jail Lok Adalat, four released
विज्ञापन
निरीक्षण के दौरान बंदियों को कानूनी अधिकारों की दी जानकारी
Trending Videos

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से जिला कारागार भोंडसी में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें चार बंदी रिहा किए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह अध्यक्ष वाणी गोपाल शर्मा के मार्गदर्शन में विचाराधीन बंदियों के मामलों की सुनवाई कर त्वरित निपटान की दिशा में कार्य किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश कादियान ने कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जेल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विचाराधीन बंदियों के मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें समय पर न्याय मिल सके। इस प्रक्रिया के तहत चार विचाराधीन बंदियों को रिहा किया गया।
निरीक्षण के दौरान सचिव ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, मुफ्त विधिक सहायता और अधिवक्ता की सुविधा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जेल में संचालित लीगल एड क्लिनिक का भी अवलोकन किया। इसके अलावा उन्होंने जेल प्रशासन को बंदियों की पारिवारिक मुलाकात, महिला बंदियों की समस्याओं, चिकित्सा सुविधाओं, साक्षरता, खेलकूद, स्वच्छता, रहन-सहन और खान-पान सहित अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


राकेश कादियान ने बताया कि आपातकालीन राष्ट्रीय कानूनी सहायता हेल्पलाइन 15100 के माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर विवेक चौधरी जेल सुप्रीटेंडेट व अधिवक्ता उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed