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Gurugram News: ग्रेप-2 लागू होने पर पाबंदियां बढ़ीं, होगी सख्ती
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नियमों की अनुपालना तुरंत सख्ती से लागू करने व सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के स्टेज-II (‘बहुत खराब’ श्रेणी, एक्यूआई 301–400) को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 19 अक्तूबर को जारी किया गया।
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में आयोग की ओर से जारी आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करें। आईएमडी और आईआईटीएम की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला की ओर से जारी आदेश में सभी निगमायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत जीआरएपी के स्टेज-I और स्टेज-II के सभी उपायों को सख्ती से लागू करें।
स्टेज-II के अंतर्गत प्रमुख कार्रवाई
स्टेज-II के तहत सड़कों की दैनिक मैकेनिकल/वैक्यूम आधारित सफाई, सड़कों पर प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर पानी का छिड़काव और डस्ट सप्रेसेंट का उपयोग, निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की सख्त निगरानी, होटल, रेस्टोरेंट और खुले खाने के स्थानों पर कोयला व लकड़ी का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। डीजल जेनरेटर का उपयोग केवल अत्यावश्यक सेवाओं में, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि में ही होगा।
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शहर में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तीन टीमों का गठन किया है। ये टीमें ग्रेप (ग्रेप) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगी और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर नजर रखेंगी। किसी भी तरह की अनदेखी या नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। टीमें औद्योगिक क्षेत्रों, निर्माण स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी करेंगी। इसका उद्देश्य वायु की गुणवत्ता में सुधार लाना है। - आकांक्षा तंवर, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के स्टेज-II (‘बहुत खराब’ श्रेणी, एक्यूआई 301–400) को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 19 अक्तूबर को जारी किया गया।
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में आयोग की ओर से जारी आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करें। आईएमडी और आईआईटीएम की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला की ओर से जारी आदेश में सभी निगमायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत जीआरएपी के स्टेज-I और स्टेज-II के सभी उपायों को सख्ती से लागू करें।
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स्टेज-II के अंतर्गत प्रमुख कार्रवाई
स्टेज-II के तहत सड़कों की दैनिक मैकेनिकल/वैक्यूम आधारित सफाई, सड़कों पर प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर पानी का छिड़काव और डस्ट सप्रेसेंट का उपयोग, निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की सख्त निगरानी, होटल, रेस्टोरेंट और खुले खाने के स्थानों पर कोयला व लकड़ी का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। डीजल जेनरेटर का उपयोग केवल अत्यावश्यक सेवाओं में, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि में ही होगा।
शहर में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तीन टीमों का गठन किया है। ये टीमें ग्रेप (ग्रेप) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगी और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर नजर रखेंगी। किसी भी तरह की अनदेखी या नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। टीमें औद्योगिक क्षेत्रों, निर्माण स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी करेंगी। इसका उद्देश्य वायु की गुणवत्ता में सुधार लाना है। - आकांक्षा तंवर, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड