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Delhi NCR News: उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब
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यूएपीए मामले में दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश, 27 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त तय की। इसी दिन सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान उमर खालिद के वकील ने बताया कि सितंबर 2020 में गिरफ्तारी के बाद यह उनकी तीसरी नियमित जमानत याचिका है। उन्होंने अंतरिम जमानत की भी मांग करते हुए दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में कुछ सह-आरोपियों को राहत दे चुका है।
उमर खालिद ने निचली अदालत के 4 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि उसी आदेश में शरजील इमाम की जमानत याचिका भी खारिज हुई थी, इसलिए दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई उपयुक्त होगी।
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उमर खालिद को सितंबर 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के प्रमुख आरोपियों में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में शरजील इमाम, खालिद सैफी और पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत कई अन्य आरोपी हैं। जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। इससे पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुके हैं, जबकि कुछ सह-आरोपियों को राहत मिली थी।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त तय की। इसी दिन सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान उमर खालिद के वकील ने बताया कि सितंबर 2020 में गिरफ्तारी के बाद यह उनकी तीसरी नियमित जमानत याचिका है। उन्होंने अंतरिम जमानत की भी मांग करते हुए दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में कुछ सह-आरोपियों को राहत दे चुका है।
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उमर खालिद ने निचली अदालत के 4 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि उसी आदेश में शरजील इमाम की जमानत याचिका भी खारिज हुई थी, इसलिए दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई उपयुक्त होगी।
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उमर खालिद को सितंबर 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के प्रमुख आरोपियों में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में शरजील इमाम, खालिद सैफी और पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत कई अन्य आरोपी हैं। जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। इससे पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुके हैं, जबकि कुछ सह-आरोपियों को राहत मिली थी।