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Delhi NCR News: डीजेबी के स्थानीय प्राधिकरण होने की जांच करेगा हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 19 Dec 2025 09:22 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की ओर से प्रदान की जाने वाली वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट सेवाओं पर जीएसटी की दर को लेकर जांच करने का फैसला किया है। कोर्ट यह परीक्षण करेगा कि क्या डीजेबी को जीएसटी अधिनियम के तहत स्थानीय प्राधिकरण (लोकल अथॉरिटी) माना जा सकता है, जिसके आधार पर इन सेवाओं पर 12 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा या नहीं। मामला एक याचिका से जुड़ा है, जिसमें डीजेबी की स्थिति और जीएसटी नोटिफिकेशन के तहत वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज आदि से संबंधित ठेके पर लागू टैक्स दर को चुनौती दी गई है। यदि डीजेबी को लोकल अथॉरिटी माना जाता है तो कुछ सेवाओं पर छूट या कम दर 12 फीसदी लागू हो सकती है, वरना उच्च दर लागू होगी। कोर्ट ने इस कानूनी प्रश्न को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए कहा है।
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