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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court's interim order to remove obscene online content related to Janhvi Kapoor.

Delhi NCR News: जाह्नवी कपूर से जुड़े अश्लील ऑनलाइन कंटेंट हटाने का हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 11 Aug 2026 08:13 PM IST
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5,000 से अधिक वेबपेज, पोस्ट और एआई कंटेंट हटाने की मांग, फैन पेज पर रोक से अदालत का इन्कार
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अभिनेत्री जाह्नवी कपूर से जुड़े अश्लील और पोर्नोग्राफिक ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का अंतरिम आदेश दिया। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भांभानी ने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दायर कपूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

कपूर ने 5,000 से अधिक वेबपेज, सोशल मीडिया पोस्ट, एआई-जनरेटेड पोर्नोग्राफिक कंटेंट, फर्जी अकाउंट, नकली बुकिंग एजेंसियों और चैटबॉट्स को हटाने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि याचिका में मांगी गई राहत और दलीलें व्यापक हैं। इसलिए कपूर के वकील को उन वेबपेजों की सूची देने को कहा गया, जिन पर स्पष्ट रूप से अश्लील कंटेंट है अथवा उनके व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री की जा रही है। हालांकि, अदालत ने फैन पेज हटाने से इनकार करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला दिया। अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
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