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'रायन मालिकों की याचिका 10 दिन में निपटाएं', सबूतों को नष्ट करने का है शक

Tue, 07 Nov 2017 11:15 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 07 Nov 2017 11:15 AM IST
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in pradyumn murdercase highcourt ordered to think about plea of ryan school owners in ten days
ryan international

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को रायन इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका पर 10 दिनों के अंदर फैसला करने को कहा है। हाईकोर्ट ने स्कूल मालिकों की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है।

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ryan school - फोटो : अमर उजाला

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को मृतक स्कूली छात्र प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर की याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट को स्कूल मालिकों की याचिकाओं को 10 दिनों में निपटाने के लिए कहा है।

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प्रद्युमन अपनी बहन और प‌िता के साथ - फोटो : सुदर्शन
वरुण ने स्कूल मालिकों को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती दी थी।
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प्रद्युम्न - फोटो : अमर उजाला
याचिका में कहा गया था कि अभी मामले की जांच चल रही है। सीबीआई जांच अभी शुरुआती दौर में है, ऐसे में पिंटो परिवार को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी।
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रयान मर्डर केस, सीसीटीवी - फोटो : self

याचिका में यह भी कहा गया था कि गुरुग्राम स्थित स्कूल में मृत मिले 7 वर्षीय प्रद्युम्न के मामले में मालिकों द्वारा सबूतों को नष्ट करने की आशंका है, लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त किया जाना चाहिए।

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