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Delhi Protest: इंडिया गेट प्रदर्शन मामले में माओवादी कनेक्शन का आरोप, FIR में BNS की धारा 197 जोड़ी गई

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 25 Nov 2025 09:07 AM IST
सार

India Gate Protest Case: दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर हुए प्रोटेस्ट मामले में कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में बीएनएस की धारा 197 को जोड़ा है। पुलिस के मुताबिक, लोगों के हाथ में माओवादी कमांडर के पोस्टर थे। 

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India Gate Protest Section 197 of bns added to FIR on Kartavya Path
इंडिया गेट पर प्रदर्शन (फाइल फोटो) - फोटो : भूपिंदर सिंह
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विस्तार
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इंडिया गेट पर हुए विरोध प्रदर्शन के संबंध में दिल्ली पुलिस ने कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 197 को जोड़ दिया है। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों के हाथों में माओवादी कमांडर माडवी हिड़मा के पोस्टर थे, जो हाल ही में एक मुठभेड़ में मारा गया था।

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पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने कर्तव्य पथ को अवरुद्ध करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की। इस दौरान, प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया और उन पर हमला करने का प्रयास किया। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की है और अब आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है।

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माओवादी कनेक्शन का आरोप
पुलिस द्वारा लगाए गए माओवादी कनेक्शन के आरोप मामले को और भी गंभीर बनाते हैं। माडवी हिडमा जैसे माओवादी नेता के पोस्टर का प्रदर्शन में पाया जाना, इस घटना के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर सकता है। दिल्ली पुलिस इस कोण से भी जांच कर रही है कि क्या इस विरोध प्रदर्शन के पीछे कोई संगठित माओवादी समूह या उससे जुड़े तत्व शामिल थे।

17 प्रदर्शनकारी को तीन दिन की न्यायिक हिरासत
पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया गेट पर प्रदूषण के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 17 प्रदर्शनकारियों को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने इन सभी के लिए 14 दिन की न्यायिक कस्टडी की मांग की थी, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट साहिल मोंगा ने तीन दिन की हिरासत मंजूर की। 

प्रदर्शनकारियों पर आरोप है कि रविवार को इंडिया गेट के पास एयर पॉल्यूशन को लेकर हुए विरोध के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को हटाने से रोकने की कोशिश की और कुछ लोगों ने कथित तौर पर पुलिसवालों पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बताया कि यह बेहद असामान्य और दुर्लभ घटना है और इससे स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ बीएनएस के तहत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिनमें सरकारी आदेश की अवज्ञा, सरकारी कर्मचारी पर हमला, उन्हें ड्यूटी से रोकना, राज्य के खिलाफ साजिश और गलत तरीके से रोकने जैसे आरोप शामिल हैं। पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि पेपर स्प्रे के आरोप में गिरफ्तार किए गए पांच प्रदर्शनकारी माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगा रहे थे।
 

पुलिसकर्मियों पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करने का लगाया था आरोप
पटियाला हाउस कोर्ट ने राजधानी में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को लेकर इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार पांच प्रदर्शनकारियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट अरिदमन सिंह चीमा की कोर्ट ने रविवार रात कर्तव्य पथ पुलिस थाने में दर्ज मामले में एक व्यक्ति को उसकी उम्र की पुष्टि होने तक निगरानी गृह में भेज दिया। न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपियों की पहचान आकाश, अहान, अक्षय, समीर और विष्णु के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
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