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Delhi NCR News: यूथ कांग्रेस महासचिव को कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2026 08:22 PM IST
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इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन से जुड़ा है मामले
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विकास चिकारा की अग्रिम जमानत की याचिका की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल की अदालत में हुई सुनवाई में चिकारा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर और राजीव मोहन पेश हुए।



दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त समय मांगते हुए कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डीपी सिंह की अनुपलब्धता के कारण जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। कोर्ट ने फिलहाल विकास चिकारा को अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च के लिए तय की। दिल्ली पुलिस के अनुसार, विकास चिकारा इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। याचिका अधिवक्ता रूपेश सिंह भदौरिया के माध्यम से दायर की गई है।
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पटियाला हाउस कोर्ट पहले ही इस मामले में 13 आरोपितों को जमानत दे चुका है, जिनमें भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब भी शामिल हैं।
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