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Delhi NCR News: पीजीटी गेस्ट शिक्षकों की सूची जारी, 29 तक सहमति देने के निर्देश
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तय समयावधि के बाद नहीं मिलेगा अतिरिक्त वक्त, ईवी शाखा शिक्षा निदेशालय के कार्यालय में देनी होगी सहमति
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) गेस्ट शिक्षकों की नई मेरिट सूची जारी कर दी है। शिक्षा निदेशालय ने रिजर्व पैनल 2020-21 से पीजीटी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैथेमेटिक्स विषयों के कुल 2163 अभ्यर्थियों को सूची में शामिल किया है।
शिक्षा निदेशालय ने सभी सूचीबद्ध गेस्ट शिक्षकों को संबंधित पद पर कार्य करने की अपनी लिखित सहमति 29 जून को दोपहर तीन बजे तक ईवी शाखा शिक्षा निदेशालय के कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।इसके लिए लिखित सहमति फॉर्म भी जारी किया है। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक सहमति पत्र जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को उस पद पर कार्य करने के लिए अनिच्छुक माना जाएगा। साथ ही भविष्य में उन्हें नियुक्ति का कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा।
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति केवल अस्थायी एवं अंतरिम व्यवस्था के तहत की जाती है। किसी स्थायी शिक्षक के पदभार ग्रहण करते ही संबंधित गेस्ट शिक्षक की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। यह नियुक्ति किसी भी प्रकार से स्थायी नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करती।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) गेस्ट शिक्षकों की नई मेरिट सूची जारी कर दी है। शिक्षा निदेशालय ने रिजर्व पैनल 2020-21 से पीजीटी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैथेमेटिक्स विषयों के कुल 2163 अभ्यर्थियों को सूची में शामिल किया है।
शिक्षा निदेशालय ने सभी सूचीबद्ध गेस्ट शिक्षकों को संबंधित पद पर कार्य करने की अपनी लिखित सहमति 29 जून को दोपहर तीन बजे तक ईवी शाखा शिक्षा निदेशालय के कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।इसके लिए लिखित सहमति फॉर्म भी जारी किया है। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक सहमति पत्र जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को उस पद पर कार्य करने के लिए अनिच्छुक माना जाएगा। साथ ही भविष्य में उन्हें नियुक्ति का कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा।
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निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति केवल अस्थायी एवं अंतरिम व्यवस्था के तहत की जाती है। किसी स्थायी शिक्षक के पदभार ग्रहण करते ही संबंधित गेस्ट शिक्षक की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। यह नियुक्ति किसी भी प्रकार से स्थायी नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करती।