Mohammed Zubair: तिहाड़ से बाहर आए मोहम्मद जुबैर, सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों में दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपये के जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।
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ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर बुधवार रात लगभग नौ बजे तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर सभी छह मामलों में जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। उनके वकील सौतिक बनर्जी ने यह जानकारी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपये के जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिकी का स्थानांतरण सभी मौजूदा व भविष्य की सभी प्राथमिकियों पर लागू होगा, जो भी इस मुद्दे पर दर्ज की जा सकती हैं।
जुबैर की रिहाई जुल्म पर आजादी की जीत: चिदंबरम
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने जुबैर के जेल से रिहा होने के बाद कहा कि जुबैर की रिहाई जुल्म पर आजादी की जीत है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया कि मोहम्मद जुबैर को रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं। यह जुल्म पर आजादी की जीत है। कोर्ट को अन्य सभी जुबैरों को भी रिहा करना चाहिए और गिरफ्तारी की शक्ति के दुरुपयोग को समाप्त करना चाहिए।