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ग्रेनो: नगला चमरू गांव में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग, 12 वर्षीय बच्चे को लगी गोली, हालत गंभीर

अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: विजय पुंडीर Updated Mon, 01 Dec 2025 06:41 AM IST
सार

घायल बच्चे की पहचान नगला चमरू के कृष के रूप में हुई है। वह बारात देखना घर से बाहर गया था। उसी दौरान बारात चढ़त के बीच किसी ने अचानक फायरिंग कर दी। गोली सीधा कृष के सिर में जाकर लगी। गोली लगते ही बारात में भगदड़ मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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A child was shot during firing during a wedding ceremony in Nagla Chamroo village, Greater Noida
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र के नगला चमरू गांव में रविवार देर रात शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 12 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना रात करीब 11 बजे की है। गोली बच्चे के सिर में लगी, जिससे वह मौके पर ही जमीन पर गिर पड़ा। परिजन और स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

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कोतवाली पुलिस के अनुसार घायल बच्चे की पहचान नगला चमरू के कृष के रूप में हुई है। वह बारात देखना घर से बाहर गया था। उसी दौरान बारात चढ़त के बीच किसी ने अचानक फायरिंग कर दी। गोली सीधा कृष के सिर में जाकर लगी। गोली लगते ही बारात में भगदड़ मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बच्चे के पिता एक हलवाई का काम करते हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली जारचा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फायरिंग के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया है। एसीपी ग्रेटर नोएडा अजीत सिंह का कहना है कि मौके से साक्ष्य एकत्र कर लिए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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पहले भी सामने आए शादी में फायरिंग के मामले
जिले में इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसे सामने आ चुके हैं। वर्ष 2023 में जेवर क्षेत्र में बारात के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लगी थी। जबकि 2024 में दनकौर क्षेत्र में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई थी। बावजूद जिले में अवैध व लापरवाही से की गई फायरिंग के मामले हर साल सामने आते हैं।

क्या कहता है कानून
शादी में  फायरिंग कानूनी रूप से पूरी तरह प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थान पर लापरवाही से गोली चलाना दंडनीय अपराध है। लाइसेंसी हथियार से भी हर्ष फायरिंग करना अपराध है। पुलिस लाइसेंस को तत्काल निलंबित कर सकती है और बाद में स्थायी रूप से रद्द कर सकती है। जिला और प्रशासन समय-समय पर एडवाइजरी जारी करता रहा है कि किसी भी कार्यक्रम में फायरिंग पर पूर्णतः रोक है। साथ ही गेस्ट हाउस संचालकों को भी इस संबंध में पूर्व में निर्देश दिए जा चुके है। लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है।

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