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Noida News: चुनावी रंजिश में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
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(अदालत से)
जेवर थाना क्षेत्र के 2021 में तत्कालीन बीडीसी के पिता की गोली मारकर हुई थी हत्या
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने वर्ष 2021 के जेवर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित हत्या के मामले में जेवर निवासी आरोपी आकाश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 14 मई 2021 की शाम की है। गांव भवोकरा निवासी शिकायतकर्ता दीपक के पिता इंद्रपाल अपने घर के बाहर अशोक के साथ बैठे थे। आरोप है कि चुनावी रंजिश को लेकर पूजा, महावेरी, आकाश और अनुज के बीच कहासुनी शुरू हुई। इसी दौरान पूजा और महावेरी के उकसाने पर आरोपी आकाश ने इंद्रपाल के सीने पर दो गोलियां दाग दीं थी। गोली लगने से इंद्रपाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी ने हत्या की है। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विवेचना में जुटाए गए साक्ष्य और अन्य दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को अधिक सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केस डायरी और उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर दो आग्नेयास्त्र से लगी चोटों का उल्लेख है। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है।
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जेवर थाना क्षेत्र के 2021 में तत्कालीन बीडीसी के पिता की गोली मारकर हुई थी हत्या
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने वर्ष 2021 के जेवर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित हत्या के मामले में जेवर निवासी आरोपी आकाश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 14 मई 2021 की शाम की है। गांव भवोकरा निवासी शिकायतकर्ता दीपक के पिता इंद्रपाल अपने घर के बाहर अशोक के साथ बैठे थे। आरोप है कि चुनावी रंजिश को लेकर पूजा, महावेरी, आकाश और अनुज के बीच कहासुनी शुरू हुई। इसी दौरान पूजा और महावेरी के उकसाने पर आरोपी आकाश ने इंद्रपाल के सीने पर दो गोलियां दाग दीं थी। गोली लगने से इंद्रपाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी ने हत्या की है। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विवेचना में जुटाए गए साक्ष्य और अन्य दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को अधिक सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केस डायरी और उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर दो आग्नेयास्त्र से लगी चोटों का उल्लेख है। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है।
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