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Noida News: ठगी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 01 Aug 2026 06:08 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 01 Aug 2026 06:08 PM IST
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Accused's bail plea rejected in fraud case.
(अदालत से)
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ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने साइबर ठगी के एक मामले में आरोपी शुभम कुमार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 9 मार्च 2026 को दर्ज प्राथमिकी में वादिनी ने आरोप लगाया था कि 1 मार्च 2026 को एक व्यक्ति ने खुद को आईजीएल कर्मचारी बताकर बिल जमा करने के लिए एक लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही उनके बैंक खाते से 11 लेनदेन के जरिये करीब 21 लाख 26 हजार 835 रुपये निकाल लिए गए। इसी मामले में आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि शुभम को प्राथमिकी में नामजद नहीं किया गया था। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि सह-आरोपी शहनवाज शेख को ठगी की रकम में से कमीशन के तौर पर धनराशि मिली थी। जिसमें से 10 हजार रुपये आरोपी शुभम के खाते में भेजे गए। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अर्जी खारिज कर दी। ब्यूरो
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