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Noida News: मैसेज आने के बाद भी एटीएम से नहीं निकला पैसा लौटाए बैंक
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मैसेज आने के बाद भी एटीएम से नहीं निकला पैसा लौटाए बैंक
6 फीसदी ब्याज समेत दस हजार रुपये लौटाने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। अचानक लाइट चली जाने पर एटीएम से पैसा नहीं निकला, जबकि बैंक खाते से पैसा कटने का मैसेज मोबाइल पर आ गया। शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक को 6 फीसदी ब्याज समेत दस हजार रुपये लौटाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
ग्रेटर नोएडा के मुबारकपुर निवासी रमन लाल ने 3 अक्तूबर 2022 को करीब 3.10 बजे डेबिट कार्ड से दस हजार रुपये आईसीआईसीआई एटीएम से निकालना चाहा। बिजली चली जाने के कारण दस हजार रुपये नहीं निकले। रुपये प्राप्त करने के लिए काफी देर तक इंतजार किया लेकिन नहीं मिले। मोबाइल पर बैंक खाते से दस हजार रुपये निकाले जाने का मैसेज आ गया। उन्होंने तुरंत पंजाब नेशनल बैंक के कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज कराई। पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि ने 15 दिन का समय दिया, इसके बाद भी समाधान नहीं किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग में पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ वाद दायर किया, जिसमें दस हजार रुपये दिलाने के लिए गुहार लगाई गई। आयोग में सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आयोग में एक पक्षीय सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान आयोग ने साक्ष्यों का अवलोकन किया। आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक को दस हजार रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है। एक हजार रुपये वाद व्यय और एक हजार रुपये मानसिक संताप के भी देने होंगे।
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6 फीसदी ब्याज समेत दस हजार रुपये लौटाने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। अचानक लाइट चली जाने पर एटीएम से पैसा नहीं निकला, जबकि बैंक खाते से पैसा कटने का मैसेज मोबाइल पर आ गया। शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक को 6 फीसदी ब्याज समेत दस हजार रुपये लौटाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
ग्रेटर नोएडा के मुबारकपुर निवासी रमन लाल ने 3 अक्तूबर 2022 को करीब 3.10 बजे डेबिट कार्ड से दस हजार रुपये आईसीआईसीआई एटीएम से निकालना चाहा। बिजली चली जाने के कारण दस हजार रुपये नहीं निकले। रुपये प्राप्त करने के लिए काफी देर तक इंतजार किया लेकिन नहीं मिले। मोबाइल पर बैंक खाते से दस हजार रुपये निकाले जाने का मैसेज आ गया। उन्होंने तुरंत पंजाब नेशनल बैंक के कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज कराई। पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि ने 15 दिन का समय दिया, इसके बाद भी समाधान नहीं किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग में पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ वाद दायर किया, जिसमें दस हजार रुपये दिलाने के लिए गुहार लगाई गई। आयोग में सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आयोग में एक पक्षीय सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान आयोग ने साक्ष्यों का अवलोकन किया। आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक को दस हजार रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है। एक हजार रुपये वाद व्यय और एक हजार रुपये मानसिक संताप के भी देने होंगे।
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