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Noida News: फर्जी प्रॉपर्टी पेपर लगाकर लिया 5.25 लाख का लोन, कोर्ट पहुंचा मामला
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फर्जी दस्तावेजों के सहारे लिया 5.25 लाख का होम लोन, प्राथमिकी दर्ज
नोएडा। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर होम लोन हासिल करने का मामला सामने आया है। सेक्टर-51 स्थित एक फाइनेंस कंपनी ने ग्राहक पर जाली संपत्ति संबंधी कागजात लगाकर 5.25 लाख रुपये का ऋण लेने का आरोप लगाया है। दस्तावेजों का सत्यापन कराने पर गड़बड़ी सामने आने के बाद कंपनी की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-49 पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
सेक्टर-51 के होशियारपुर गांव में इजी होम फाइनेंस कंपनी का कार्यालय संचालित है, जहां मकान निर्माण और प्लॉट के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कंपनी के प्रबंधक अमिताभ दास ने शिकायत में बताया कि सेक्टर-68 निवासी राजेश कुमार विश्वकर्मा ने सादुल्लापुर स्थित एक प्लॉट को अपनी संपत्ति बताते हुए ऋण के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों और संपत्ति के मूल्यांकन के आधार पर फरवरी 2024 में कंपनी ने 5.25 लाख रुपये का होम लोन स्वीकृत कर दिया। बाद में नियमित प्रक्रिया के तहत जब संबंधित दस्तावेजों का तहसील और रजिस्ट्री कार्यालय में सत्यापन कराया गया तो पता चला कि आरोपी के नाम पर संबंधित संपत्ति का कोई वैध बैनामा दर्ज ही नहीं है। दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर कंपनी ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। एसीपी राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले की जांच की जा रही है।
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नोएडा। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर होम लोन हासिल करने का मामला सामने आया है। सेक्टर-51 स्थित एक फाइनेंस कंपनी ने ग्राहक पर जाली संपत्ति संबंधी कागजात लगाकर 5.25 लाख रुपये का ऋण लेने का आरोप लगाया है। दस्तावेजों का सत्यापन कराने पर गड़बड़ी सामने आने के बाद कंपनी की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-49 पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
सेक्टर-51 के होशियारपुर गांव में इजी होम फाइनेंस कंपनी का कार्यालय संचालित है, जहां मकान निर्माण और प्लॉट के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कंपनी के प्रबंधक अमिताभ दास ने शिकायत में बताया कि सेक्टर-68 निवासी राजेश कुमार विश्वकर्मा ने सादुल्लापुर स्थित एक प्लॉट को अपनी संपत्ति बताते हुए ऋण के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों और संपत्ति के मूल्यांकन के आधार पर फरवरी 2024 में कंपनी ने 5.25 लाख रुपये का होम लोन स्वीकृत कर दिया। बाद में नियमित प्रक्रिया के तहत जब संबंधित दस्तावेजों का तहसील और रजिस्ट्री कार्यालय में सत्यापन कराया गया तो पता चला कि आरोपी के नाम पर संबंधित संपत्ति का कोई वैध बैनामा दर्ज ही नहीं है। दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर कंपनी ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। एसीपी राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले की जांच की जा रही है।
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