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Noida News: फायरिंग के मामले में आरोपी को मिली जमानत
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जेवर क्षेत्र में हुए गोलीकांड के एक आरोपी धीरज उर्फ लक्की को जिला अदालत से राहत मिली है। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उसे निर्धारित शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है।
मामला थाना जेवर क्षेत्र में दर्ज अपराध से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार नीरज नामक व्यक्ति ने 21 मई 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 20 मई की शाम करीब साढ़े सात बजे गांव दरतमपुर निवासी शोभित, धीरज उर्फ लक्की और लवकुश उसके मैरिज लॉन में पहुंचे और उसके छोटे भाई हिमांशु के साथ गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपी वहां से चले गए। उसी रात शोभित तमंचा लेकर नीरज के घर पहुंचा और हिमांशु को बाहर निकलने के लिए ललकारने लगा। आरोप है कि शोभित ने जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिससे नरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि धीरज उर्फ लक्की को पुरानी रंजिश के चलते झूठा फंसाया गया है। गोली चलाने का आरोप केवल सह-आरोपी शोभित पर है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि उपलब्ध रिकॉर्ड में आरोपी द्वारा फायरिंग किए जाने का आरोप नहीं है। न्यायालय ने गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी किए बिना जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जेवर क्षेत्र में हुए गोलीकांड के एक आरोपी धीरज उर्फ लक्की को जिला अदालत से राहत मिली है। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उसे निर्धारित शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है।
मामला थाना जेवर क्षेत्र में दर्ज अपराध से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार नीरज नामक व्यक्ति ने 21 मई 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 20 मई की शाम करीब साढ़े सात बजे गांव दरतमपुर निवासी शोभित, धीरज उर्फ लक्की और लवकुश उसके मैरिज लॉन में पहुंचे और उसके छोटे भाई हिमांशु के साथ गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपी वहां से चले गए। उसी रात शोभित तमंचा लेकर नीरज के घर पहुंचा और हिमांशु को बाहर निकलने के लिए ललकारने लगा। आरोप है कि शोभित ने जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिससे नरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि धीरज उर्फ लक्की को पुरानी रंजिश के चलते झूठा फंसाया गया है। गोली चलाने का आरोप केवल सह-आरोपी शोभित पर है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि उपलब्ध रिकॉर्ड में आरोपी द्वारा फायरिंग किए जाने का आरोप नहीं है। न्यायालय ने गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी किए बिना जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
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