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Noida News: तय से अधिक फीस लेने पर 45 स्कूलों को नोटिस
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- सत्र 2026-27 के लिए अधिकतम 7.23 फीसदी शुल्क वृद्धि की दी गई थी अनुमति
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। जनपद में तय से ज्यादा फीस लेने के मामले में जिला शुल्क नियामक समिति की सिफारिश पर जिले के 45 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सभी स्कूलों को एक सप्ताह में नोटिस का जवाब देना होगा। उचित जवाब नहीं मिलने पर स्कूलों पर विभागीय कार्रवाई होगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सत्र 2026-27 हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 7 अप्रैल को जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें समिति के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि सत्र 2026-27 हेतु शुल्क वृद्धि की गणना करने हेतु अधिकतम शुल्क वृद्धि 7.23 प्रतिशत ही की जा सकती थी। जिसके बारे में सूचना सभी अभिभावकों को उपलब्ध करा दी गई थी।
साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि यदि किसी स्कूल द्वारा वर्तमान सत्र हेतु 7.23 प्रतिशत से अधिक की शुल्क वृद्धि की जाती है तो वह जिला शुल्क नियामक समिति को ई-मेल अथवा अन्य माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। विभाग के पास जिले के विभिन्न स्कूलों की 45 शिकायतें प्राप्त हुई। जिन पर कार्रवाई करते हुए विद्यालयों के सचिव को जिला शुल्क नियामक समिति की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं।
समिति की बैठक में रखा जाएगा उत्तर
डीआईओएस ने बताया कि शिकायतों के नोटिसों के उत्तर प्राप्त होने के उपरांत नोटिस तथा संबंधित उत्तर को जिला शुल्क नियामक समिति की अगली बैठक में रखा जाएगा। जिन विद्यालयों के द्वारा उक्त के नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा। उनके विरुद्ध समिति में लिए गए निर्णयों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। प्रथम बार उल्लंधन करने पर एक लाख रुपये तक का अर्थदंड दिया जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन किये जाने पर पांच लाख रुपये और तीसरी बार उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता को रद्द कर दी जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। जनपद में तय से ज्यादा फीस लेने के मामले में जिला शुल्क नियामक समिति की सिफारिश पर जिले के 45 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सभी स्कूलों को एक सप्ताह में नोटिस का जवाब देना होगा। उचित जवाब नहीं मिलने पर स्कूलों पर विभागीय कार्रवाई होगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सत्र 2026-27 हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 7 अप्रैल को जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें समिति के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि सत्र 2026-27 हेतु शुल्क वृद्धि की गणना करने हेतु अधिकतम शुल्क वृद्धि 7.23 प्रतिशत ही की जा सकती थी। जिसके बारे में सूचना सभी अभिभावकों को उपलब्ध करा दी गई थी।
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साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि यदि किसी स्कूल द्वारा वर्तमान सत्र हेतु 7.23 प्रतिशत से अधिक की शुल्क वृद्धि की जाती है तो वह जिला शुल्क नियामक समिति को ई-मेल अथवा अन्य माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। विभाग के पास जिले के विभिन्न स्कूलों की 45 शिकायतें प्राप्त हुई। जिन पर कार्रवाई करते हुए विद्यालयों के सचिव को जिला शुल्क नियामक समिति की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं।
समिति की बैठक में रखा जाएगा उत्तर
डीआईओएस ने बताया कि शिकायतों के नोटिसों के उत्तर प्राप्त होने के उपरांत नोटिस तथा संबंधित उत्तर को जिला शुल्क नियामक समिति की अगली बैठक में रखा जाएगा। जिन विद्यालयों के द्वारा उक्त के नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा। उनके विरुद्ध समिति में लिए गए निर्णयों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। प्रथम बार उल्लंधन करने पर एक लाख रुपये तक का अर्थदंड दिया जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन किये जाने पर पांच लाख रुपये और तीसरी बार उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता को रद्द कर दी जाएगी।
