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Noida News: सामूहिक दुष्कर्म में दो प्रॉपर्टी डीलर को 20-20 साल का कारावास
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सामूहिक दुष्कर्म में दो प्रॉपर्टी डीलर को 20-20 साल का कारावास
-एडीजे द्वितीय एसटी-एससी एक्ट की कोर्ट ने सुनाया फैसला, अर्थदंड भी लगाया
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने युवती से सामूहिक दुष्कर्म में दो प्रॉपर्टी डीलरों राजीव गुप्ता और प्रदीप मित्तल को दोषी करार दिया है। दोनों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। इनमें से राजीव गुप्ता पर 2.95 लाख रुपये और प्रदीप मित्तल पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाएगी।
पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि अप्रैल 2017 को वह नौकरी की तलाश में नोएडा के सेक्टर-64 स्थित कॉमर्शियल बिल्डिंग में बी-11 में गई थी। वहां भूतल पर प्रॉपर्टी डीलर राजीव गुप्ता से मुलाकात हुई। वहां कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत बताई। पीड़िता ने राजीव के कार्यालय में भी नौकरी के लिए अपना बाॅयोडाटा दे दिया। कार्यालय से उसे नौकरी के लिए आश्वासन नहीं मिला।
आरोप है कि अप्रैल, 2017 के अंतिम सप्ताह में राजीव गुप्ता ने पीड़िता को फोन कर बुलाया। उसे 15 हजार रुपये प्रतिमाह में उसकी नौकरी और ओवर टाइम का पैसा अलग से देने की बात कही गई। पीड़िता ने सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। उसे रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम दिया गया। वहां उसके अलावा एक सुरक्षाकर्मी भी तैनात था। पीड़िता ने 15 दिन तक काम करने के बाद नौकरी करने से इन्कार कर दिया। पीड़िता ने 15 दिन का वेतन मांगा। राजीव गुप्ता ने एक दिन बाद आने को कहा। अगले दिन काफी इंतजार कराने के बाद राजीव ऑफिस पर पहुंचा। जहां पहले कॉफी व फिर खाना खाने को दिया। खाना खाने के बाद पीड़िता को सिरदर्द होने लगा। जिस पर राजीव ने ऑफिस के दूसरे कमरे में आराम करने को बोला। उस कमरे में जाने के कुछ देर बाद उसे होश नहीं रहा। आंख खुलने पर उसने देखा कि राजीव और प्रदीप शराब पी रहे थे। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई।
अश्लील वीडियो की धमकी देकर करता रहा दुष्कर्म
पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर राजीव ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। साथ ही प्रदीप समेत दो अन्य दोस्तों से भी दुष्कर्म कराया। वर्ष 2017 से लेकर 2020 तक लगातार दुष्कर्म किया। लॉकडाउन में राजीव वीडियो कॉल कर कपड़े उतारने को कहता था।
शादी के बाद पति को दी जानकारी
वर्ष 2020 में पीड़िता की शादी हो गई। उसके बाद भी राजीव उसे बुलाता रहा। परेशान होकर उसने पति को जानकारी दी। पूरी जानकारी होने के बाद पति ने साथ देने का वादा दिया और फिर पीड़िता ने न्याय की लड़ाई शुरू की। पीड़िता ने बताया कि उसने पुलिस से शिकायत की लेकिन मदद नहीं मिली। बाद में कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया। इस बीच पिता की मृत्यु होने पर पर वह गांव चली गई। वहीं जैतपुर थाने में शिकायत दी। वहां से एफआईआर नोएडा के फेज-3 थाने में भेजी गई। यहां पुलिस ने मोबाइल की जांच की। डाटा आने के बाद पुलिस ने वारदात को सही माना। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।
जुर्माना नहीं देने पर भुगतना होगा अतिरिक्त कारावास
एडीजे द्वितीय एसटी-एससी एक्ट की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माना जमा नहीं करने पर राजीव गुप्ता को 28 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरे दोषी प्रदीप मित्तल ने जुर्माना जमा नहीं किया तो 16 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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-एडीजे द्वितीय एसटी-एससी एक्ट की कोर्ट ने सुनाया फैसला, अर्थदंड भी लगाया
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने युवती से सामूहिक दुष्कर्म में दो प्रॉपर्टी डीलरों राजीव गुप्ता और प्रदीप मित्तल को दोषी करार दिया है। दोनों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। इनमें से राजीव गुप्ता पर 2.95 लाख रुपये और प्रदीप मित्तल पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाएगी।
पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि अप्रैल 2017 को वह नौकरी की तलाश में नोएडा के सेक्टर-64 स्थित कॉमर्शियल बिल्डिंग में बी-11 में गई थी। वहां भूतल पर प्रॉपर्टी डीलर राजीव गुप्ता से मुलाकात हुई। वहां कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत बताई। पीड़िता ने राजीव के कार्यालय में भी नौकरी के लिए अपना बाॅयोडाटा दे दिया। कार्यालय से उसे नौकरी के लिए आश्वासन नहीं मिला।
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आरोप है कि अप्रैल, 2017 के अंतिम सप्ताह में राजीव गुप्ता ने पीड़िता को फोन कर बुलाया। उसे 15 हजार रुपये प्रतिमाह में उसकी नौकरी और ओवर टाइम का पैसा अलग से देने की बात कही गई। पीड़िता ने सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। उसे रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम दिया गया। वहां उसके अलावा एक सुरक्षाकर्मी भी तैनात था। पीड़िता ने 15 दिन तक काम करने के बाद नौकरी करने से इन्कार कर दिया। पीड़िता ने 15 दिन का वेतन मांगा। राजीव गुप्ता ने एक दिन बाद आने को कहा। अगले दिन काफी इंतजार कराने के बाद राजीव ऑफिस पर पहुंचा। जहां पहले कॉफी व फिर खाना खाने को दिया। खाना खाने के बाद पीड़िता को सिरदर्द होने लगा। जिस पर राजीव ने ऑफिस के दूसरे कमरे में आराम करने को बोला। उस कमरे में जाने के कुछ देर बाद उसे होश नहीं रहा। आंख खुलने पर उसने देखा कि राजीव और प्रदीप शराब पी रहे थे। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई।
अश्लील वीडियो की धमकी देकर करता रहा दुष्कर्म
पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर राजीव ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। साथ ही प्रदीप समेत दो अन्य दोस्तों से भी दुष्कर्म कराया। वर्ष 2017 से लेकर 2020 तक लगातार दुष्कर्म किया। लॉकडाउन में राजीव वीडियो कॉल कर कपड़े उतारने को कहता था।
शादी के बाद पति को दी जानकारी
वर्ष 2020 में पीड़िता की शादी हो गई। उसके बाद भी राजीव उसे बुलाता रहा। परेशान होकर उसने पति को जानकारी दी। पूरी जानकारी होने के बाद पति ने साथ देने का वादा दिया और फिर पीड़िता ने न्याय की लड़ाई शुरू की। पीड़िता ने बताया कि उसने पुलिस से शिकायत की लेकिन मदद नहीं मिली। बाद में कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया। इस बीच पिता की मृत्यु होने पर पर वह गांव चली गई। वहीं जैतपुर थाने में शिकायत दी। वहां से एफआईआर नोएडा के फेज-3 थाने में भेजी गई। यहां पुलिस ने मोबाइल की जांच की। डाटा आने के बाद पुलिस ने वारदात को सही माना। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।
जुर्माना नहीं देने पर भुगतना होगा अतिरिक्त कारावास
एडीजे द्वितीय एसटी-एससी एक्ट की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माना जमा नहीं करने पर राजीव गुप्ता को 28 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरे दोषी प्रदीप मित्तल ने जुर्माना जमा नहीं किया तो 16 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।