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Nuh News: संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, 21 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज
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आईजी रेवाड़ी रेंज के निर्देश पर ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ दर्ज की
तावडू। शहर थाना क्षेत्र के पटेल नगर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में 21 दिन बाद ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई आईजी रेवाड़ी रेंज के निर्देश पर की गई है। पीड़ित पिता ओमप्रकाश निवासी भिवाड़ी जिला खैरथल-तिजारा ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी खुशी की शादी संदीप निवासी पटेल नगर तावडू के साथ हुई थी। शादी में उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान-दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष इससे संतुष्ट नहीं था और बेटी को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा।
कई बार पारिवारिक व पंचायती स्तर पर समझौते के प्रयास किए गए, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। आरोप है कि ससुराल पक्ष द्वारा खुशी से मारुति स्विफ्ट कार की मांग की जा रही थी और मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट व मानसिक उत्पीड़न किया गया। दिसंबर माह में खुशी को कथित रूप से घर से निकाल दिया गया और धमकी दी गई कि यदि ससुराल में रहना है तो मायके से कार लेकर आए, अन्यथा उसे जान से मार दिया जाएगा। बाद में भरोसा दिलाने पर 31 दिसंबर को उसे वापस ससुराल छोड़ा गया।
22 जनवरी 2026 को पीड़ित को फोन के माध्यम से सूचना मिली कि उनकी बेटी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर परिजन तुरंत तावडू स्थित ससुराल पहुंचे, जहां उन्हें परिस्थितियां संदिग्ध प्रतीत हुईं। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की दहेज के लिए हत्या की गई है। उन्होंने इस संबंध में तावडू शहर थाना पुलिस को शिकायत दी, लेकिन उस समय पुलिस द्वारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने आईजी रेवाड़ी रेंज कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई। आईजी के निर्देश पर अब तावडू शहर थाना पुलिस ने पति संदीप, रविंद्र, लक्ष्मी और रीना के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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तावडू। शहर थाना क्षेत्र के पटेल नगर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में 21 दिन बाद ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई आईजी रेवाड़ी रेंज के निर्देश पर की गई है। पीड़ित पिता ओमप्रकाश निवासी भिवाड़ी जिला खैरथल-तिजारा ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी खुशी की शादी संदीप निवासी पटेल नगर तावडू के साथ हुई थी। शादी में उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान-दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष इससे संतुष्ट नहीं था और बेटी को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा।
कई बार पारिवारिक व पंचायती स्तर पर समझौते के प्रयास किए गए, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। आरोप है कि ससुराल पक्ष द्वारा खुशी से मारुति स्विफ्ट कार की मांग की जा रही थी और मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट व मानसिक उत्पीड़न किया गया। दिसंबर माह में खुशी को कथित रूप से घर से निकाल दिया गया और धमकी दी गई कि यदि ससुराल में रहना है तो मायके से कार लेकर आए, अन्यथा उसे जान से मार दिया जाएगा। बाद में भरोसा दिलाने पर 31 दिसंबर को उसे वापस ससुराल छोड़ा गया।
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22 जनवरी 2026 को पीड़ित को फोन के माध्यम से सूचना मिली कि उनकी बेटी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर परिजन तुरंत तावडू स्थित ससुराल पहुंचे, जहां उन्हें परिस्थितियां संदिग्ध प्रतीत हुईं। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की दहेज के लिए हत्या की गई है। उन्होंने इस संबंध में तावडू शहर थाना पुलिस को शिकायत दी, लेकिन उस समय पुलिस द्वारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने आईजी रेवाड़ी रेंज कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई। आईजी के निर्देश पर अब तावडू शहर थाना पुलिस ने पति संदीप, रविंद्र, लक्ष्मी और रीना के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।