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Nursery Admissions: एक माह तक उम्र में  छूट का फायदा ले सकते हैं अभिभावक, बस करना होगा एक यह काम

अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 15 Dec 2025 06:37 AM IST
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Nursery Admissions: Parents can avail of an age relaxation of up to one month.
Demo - फोटो : freepik
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शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी और पहली कक्षा में आवेदन की प्रक्रिया जारी है। नर्सरी दाखिले के नियमों के तहत अभिभावक बच्चे के दाखिले के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र में एक महीने की छूट का फायदा ले सकते है।

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रोहिणी स्थित माउंट आबू पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य ज्योति अरोड़ा ने कहा कि दाखिला उम्र में छूट का प्रावधान एक महीने का विभाग की ओर से दिया गया है। खासतौर पर ऐसे बच्चे जिनकी उम्र दाखिला तारीख के अनुसार तीन वर्ष होने में एक महीने से कम या ज्यादा होती है तो वह भी दाखिला के लिए आवेदन कर सकते है। उम्र में छूट के लिए अभिभावकों को बस एक अनुरोध पत्र लिखना होता है। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन के आधार पर स्कूल प्रमुख दाखिला उम्र में छूट दे सकते है।
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अभिभावकों को इसको लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वसुंधरा एन्क्लेव स्थित एवरग्रीन पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य प्रियंका गुलाटी ने कहा कि दाखिले के समय बच्चे का जन्मप्रमाण होना जरूरी है। इससे उसकी उम्र का सत्यापन किया जा सकें। अभिभावक आवेदन के समय जन्म संबंधी तारीख का सही विवरण दें उसकी किसी प्रकार की लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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