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Delhi NCR News: साकेत कोर्ट ने अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ एफआईआर पर लगाई रोक
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
साकेत कोर्ट ने राजनीतिक टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ महिला पत्रकारों के कथित अपमानजनक बयानों के मामले में मजिस्ट्रेट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि ये टिप्पणियां शायरी के रूप में की गई थीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम पाठक ने मित्रा की संशोधन याचिका पर सुनवाई करते हुए 22 अप्रैल के मजिस्ट्रेट आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
नौ जून को जारी आदेश में अदालत ने कहा, कथित अपमानजनक शब्द शायरी के रूप में हैं, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति का विशेष रूप से नाम नहीं लिया गया है। शब्दों और वाक्यों की सूक्ष्म व्याख्या केवल दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही संभव है। अभिजीत अय्यर मित्रा ने न्यूज़लॉन्ड्री पोर्टल से जुड़ी महिला पत्रकारों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश के खिलाफ संशोधन याचिका दायर की थी। अदालत ने याचिका पर मेरिट के आधार पर सुनवाई का फैसला करते हुए फिलहाल प्राथमिकी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
नई दिल्ली।
साकेत कोर्ट ने राजनीतिक टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ महिला पत्रकारों के कथित अपमानजनक बयानों के मामले में मजिस्ट्रेट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि ये टिप्पणियां शायरी के रूप में की गई थीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम पाठक ने मित्रा की संशोधन याचिका पर सुनवाई करते हुए 22 अप्रैल के मजिस्ट्रेट आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
नौ जून को जारी आदेश में अदालत ने कहा, कथित अपमानजनक शब्द शायरी के रूप में हैं, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति का विशेष रूप से नाम नहीं लिया गया है। शब्दों और वाक्यों की सूक्ष्म व्याख्या केवल दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही संभव है। अभिजीत अय्यर मित्रा ने न्यूज़लॉन्ड्री पोर्टल से जुड़ी महिला पत्रकारों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश के खिलाफ संशोधन याचिका दायर की थी। अदालत ने याचिका पर मेरिट के आधार पर सुनवाई का फैसला करते हुए फिलहाल प्राथमिकी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
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