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Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़े षड्यंत्र मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस का रुख जानने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति मधु जैन की अवकाश खंडपीठ ने ताहिर हुसैन की अपील पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। यह अपील ट्रायल कोर्ट के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें हुसैन को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने अदालत से पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। ताहिर हुसैन 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी हैं, जिसमें कथित रूप से बड़े षड्यंत्र की भूमिका का आरोप लगाया गया है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के जमानत खारिज करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अदालत अब चार सप्ताह बाद इस मामले की अगली सुनवाई करेगी, जब दिल्ली पुलिस अपना लिखित जवाब पेश करेगी।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़े षड्यंत्र मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस का रुख जानने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति मधु जैन की अवकाश खंडपीठ ने ताहिर हुसैन की अपील पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। यह अपील ट्रायल कोर्ट के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें हुसैन को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने अदालत से पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। ताहिर हुसैन 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी हैं, जिसमें कथित रूप से बड़े षड्यंत्र की भूमिका का आरोप लगाया गया है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के जमानत खारिज करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अदालत अब चार सप्ताह बाद इस मामले की अगली सुनवाई करेगी, जब दिल्ली पुलिस अपना लिखित जवाब पेश करेगी।
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