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Delhi NCR News: व्यंग्यात्मक अकाउंट डॉ. नीमो यादव ब्लॉक, केंद्र के आदेश पर एक्स ने जताई आपत्ति
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- पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में अकाउंट को किया गया था ब्लॉक
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने केंद्र सरकार के 18 मार्च 2026 के आदेश पर 12 अकाउंट्स ब्लॉक करने की समीक्षा की मांग की है। कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि यह आदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए का अनुपालन नहीं करता और अकाउंट धारकों के अधिकारों पर अत्यधिक और अनुपातहीन प्रतिबंध लगाता है।
एक्स ने 19 मार्च को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा कि इन अकाउंट्स में उपलब्ध अधिकांश सामग्री धारा 69ए के तहत निर्धारित आधारों जैसे भारत की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों को भड़काने का उल्लंघन नहीं करती। कंपनी ने तर्क दिया कि पूरे अकाउंट को ब्लॉक करने के बजाय केवल विशिष्ट पोस्ट्स को ब्लॉक करना कानून के तहत सबसे कम हस्तक्षेप वाला उपाय होता।
प्रतीक शर्मा, जो डॉ. नीमो यादव नाम से प्रसिद्ध एक्स अकाउंट चलाते हैं, ने अदालत में ब्लॉकिंग आदेश की कॉपी मांगी थी। उनके याचिका में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, सरकार ने डॉ. नीमो यादव अकाउंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठी कथाएं फैलाने और उन्हें बुरे तरीके से चित्रित करने के आरोप में ब्लॉक किया था। आदेश में आरोप लगाया गया कि अकाउंट में फोटो, वीडियो और एआई से भ्रामक सामग्री का इस्तेमाल कर सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादास्पद पोस्ट किए गए थे। एक्स ने अपने पत्र में कहा कि अकाउंट ब्लॉक करने से पहले किसी भी धारक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। कंपनी ने ब्लॉकिंग नियमों (2009) का हवाला देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति की सामग्री ब्लॉक की जा रही है, उसे पहचानने के लिए उचित प्रयास किए जाने चाहिए। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने 30 मार्च को मामले की सुनवाई की और अब इसे अगले सप्ताह फिर सूचीबद्ध किया गया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने केंद्र सरकार के 18 मार्च 2026 के आदेश पर 12 अकाउंट्स ब्लॉक करने की समीक्षा की मांग की है। कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि यह आदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए का अनुपालन नहीं करता और अकाउंट धारकों के अधिकारों पर अत्यधिक और अनुपातहीन प्रतिबंध लगाता है।
एक्स ने 19 मार्च को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा कि इन अकाउंट्स में उपलब्ध अधिकांश सामग्री धारा 69ए के तहत निर्धारित आधारों जैसे भारत की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों को भड़काने का उल्लंघन नहीं करती। कंपनी ने तर्क दिया कि पूरे अकाउंट को ब्लॉक करने के बजाय केवल विशिष्ट पोस्ट्स को ब्लॉक करना कानून के तहत सबसे कम हस्तक्षेप वाला उपाय होता।
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प्रतीक शर्मा, जो डॉ. नीमो यादव नाम से प्रसिद्ध एक्स अकाउंट चलाते हैं, ने अदालत में ब्लॉकिंग आदेश की कॉपी मांगी थी। उनके याचिका में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, सरकार ने डॉ. नीमो यादव अकाउंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठी कथाएं फैलाने और उन्हें बुरे तरीके से चित्रित करने के आरोप में ब्लॉक किया था। आदेश में आरोप लगाया गया कि अकाउंट में फोटो, वीडियो और एआई से भ्रामक सामग्री का इस्तेमाल कर सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादास्पद पोस्ट किए गए थे। एक्स ने अपने पत्र में कहा कि अकाउंट ब्लॉक करने से पहले किसी भी धारक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। कंपनी ने ब्लॉकिंग नियमों (2009) का हवाला देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति की सामग्री ब्लॉक की जा रही है, उसे पहचानने के लिए उचित प्रयास किए जाने चाहिए। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने 30 मार्च को मामले की सुनवाई की और अब इसे अगले सप्ताह फिर सूचीबद्ध किया गया है।