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Delhi: अब 10 मिनट में नकली पिस्टल जीपीएस जैमर और चाकू की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी, अपराध नियंत्रण की जद्दोजहद

अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 30 Apr 2026 06:32 AM IST
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सार

बुधवार को दिल्ली पुलिस ने प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने की।

Strictness: Now no online delivery of fake pistols, GPS jammers and knives in ten minutes
demo - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार

अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकली पिस्टल, जीपीएस जैमर, चाकू समेत अन्य प्रतिबंधित सामान की बिक्री नहीं हो सकेगी। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने की।

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बैठक में बिग बाॅस्केट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी, टाटा 1एमजी, स्नैपडील, रिलायंस रिटेल, नेटमेड्स, नायका और इंडियामार्ट सहित अन्य प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि शामिल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
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पुलिस ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स कंपनियां जिम्मेदार गेटकीपर हैं। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सुविधाएं अपराध का जरिया न बनें। नियमों की अनदेखी करने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दोहराया कि ऑनलाइन स्पेस की निगरानी जारी रहेगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एच और एक्स श्रेणी की दवाएं रजिस्टर्ड डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलें : पुलिस ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पटाखे, चाकू, नकली पिस्टल, जीपीएस जैमर, वॉकी-टॉकी जैसे प्रतिबंधित सामान की बिक्री पर तुरंत रोक लगाई जाए। बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाइयों की बिक्री को लेकर भी चेतावनी दी गई। दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोल विभाग के अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया।

कंपनियों को इन बातों का रखना होगा ध्यान  

  • नशीले और साइकोट्रॉपिक पदार्थ : बिना सही जांच के गैरकानूनी नशीले पदार्थों या डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाओं की बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई 
  • प्रतिबंधित हथियार : बटन वाले चाकू (स्विचब्लेड) और दूसरे गैरकानूनी हथियारों की लिस्टिंग को तुरंत हटाएं
  • हथियारों की नकल : पिस्तौल की उन नकलों पर पूरी तरह रोक लगाना जिन्हें असली हथियार समझा जा सकता है
  • पुलिस की वर्दी और प्रतीक चिह्न : आधिकारिक वर्दी, बैज और प्रतीक चिह्नाें की बिक्री पर रोक
  • प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण : जीपीएस जैमर और बिना अनुमति वाले वॉकी-टॉकी को लिस्ट से हटाना

 

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