सजा और आंसू: उम्रकैद सुनते ही ताहिर के चेहरे की उड़ीं हवाइयां, दोषियों की नजरें झुकीं; फैसला सुन परिजन रोए
Tahir Hussain Sentenced To Life Imprisonment: कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ा है, जिसमें पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन भी दोषी हैं।
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उम्रकैद...यह शब्द सुनते ही ताहिर हुसैन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। अदालत कक्ष में कुछ पल के लिए सन्नाटा और गहरा हो गया। पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांचों दोषी सिर झुकाए खड़े रहे, जबकि अदालत के बाहर मौजूद परिजनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सभी पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दोपहर बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। करीब 3:47 बजे ताहिर हुसैन और अन्य दोषियों को पुलिस के कड़े सुरक्षा घेरे में अदालत कक्ष में लाया गया। परिजनों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। ठीक चार बजे न्यायाधीश ने फैसला सुनाना शुरू किया। आदेश के दौरान अदालत कक्ष में गहरा सन्नाटा छाया रहा और सभी की निगाहें न्यायाधीश पर टिकी थीं।
फैसले के बाद अदालत परिसर का माहौल भावुक हो गया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शाम करीब 4:35 बजे सभी दोषियों को पुलिस सुरक्षा में वापस जेल ले जाया गया। बाहर मौजूद कई परिजन फूट-फूटकर रो पड़े। करीब आधे घंटे तक अदालत परिसर में सिसकियां, कानूनी चर्चाएं और भारी सुरक्षा का माहौल बना रहा।
अदालत से बाहर ले जाते समय मीडिया के सवाल पर ताहिर हुसैन ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इंसाफ हाईकोर्ट से मिलेगा, अभी देर नहीं हुई है। ताहिर के वकीलों ने भी स्पष्ट किया कि फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।