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Delhi NCR News: यमुना एक्सप्रेसवे हादसा मामले में महिला की मौत पर बेटी को मिलेगा 29.27 लाख मुआवजा
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अदालत ने परिवहन निगम को 30 दिनों के भीतर यह राशि जमा करने का आदेश दिया
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। द्वारका कोर्ट के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाली एक महिला की बेटी को 29 लाख 27 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने महिला की आय का अनुमान न्यूनतम मजदूरी के आधार पर लगाया और उनकी बेटी को आश्रित मानते हुए मुआवजे की राशि तय की। अदालत ने कुल 29.27 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिस पर 7 सितंबर 2021 से 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज भी मिलेगा। साथ ही, अदालत ने निर्देश दिया कि यह पूरी राशि बेटी के नाम सुरक्षित खाते एफडीआर/एन्युटी में जमा की जाएगी, जो उसे 18 साल की उम्र पूरी होने पर मिलेगी। अदालत ने परिवहन निगम को 30 दिनों के भीतर यह राशि जमा करने का आदेश दिया है। यह हादसा 28 मार्च 2021 को हुआ था। प्रियंका तिवारी वृंदावन से दिल्ली लौट रही थीं, तभी एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 99 के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि दुर्घटना बस चालक की लापरवाही से हुई और बस मालिक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम भी इसके लिए जिम्मेदार है।
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नई दिल्ली। द्वारका कोर्ट के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाली एक महिला की बेटी को 29 लाख 27 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने महिला की आय का अनुमान न्यूनतम मजदूरी के आधार पर लगाया और उनकी बेटी को आश्रित मानते हुए मुआवजे की राशि तय की। अदालत ने कुल 29.27 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिस पर 7 सितंबर 2021 से 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज भी मिलेगा। साथ ही, अदालत ने निर्देश दिया कि यह पूरी राशि बेटी के नाम सुरक्षित खाते एफडीआर/एन्युटी में जमा की जाएगी, जो उसे 18 साल की उम्र पूरी होने पर मिलेगी। अदालत ने परिवहन निगम को 30 दिनों के भीतर यह राशि जमा करने का आदेश दिया है। यह हादसा 28 मार्च 2021 को हुआ था। प्रियंका तिवारी वृंदावन से दिल्ली लौट रही थीं, तभी एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 99 के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि दुर्घटना बस चालक की लापरवाही से हुई और बस मालिक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम भी इसके लिए जिम्मेदार है।