Pranit More: कॉमेडियन प्रणित मोरे की बढ़ी मुश्किलें, एफआईआर के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी जारी किया समन
NCW Summons Comedian Pranit More: कॉमेडियन प्रणीत मोरे को राष्ट्रीय महिला आयोग ने समन जारी किया है। हाल ही में यह कॉमेडियन और कुछ अन्य लोग एक वायरल वीडियो में कही गई आपत्तिजनक बातों के कारण चर्चा में आए। जानिए, क्या है ये पूरा मामला?
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प्रणीत मोरे के कॉमेडी शो से '370 की बिरयानी' वाला किस्सा वायरल होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस किस्से में महिलाओं पर आपत्तिजनक, अपमानजनक बातें कही गईं। इस मामले को लेकर प्रणीत पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी प्रणीत और इस मामले में शामिल अन्य लोगों को समन जारी किया है।
महिला आयोन ने खुद लिया मामले पर संज्ञान
हरियाणा के गुरुग्राम में स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे का एक शो हुआ था। इस दौरान एक व्यक्ति हिमांशु जांगड़ा ने एक किस्सा सुनाया, जिसे महिलाओं का अपमान माना गया है। एएनआई के मुताबकि अब इस घटना की मीडिया कवरेज और वायरल वीडियो फुटेज का खुद संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया है।
इस शो में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक, अपमानजनक बातें सार्वजनिक रूप से कही गईं। उन पर तालियां भी बजाई गईं।
सुनवाई के लिए प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा को बुलाया
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने इस मामले में प्रणित मोरे और शो में किस्सा सुनाने वाले हिमांशु जांगड़ा को समन भी जारी किया है। आयोग ने इस मामले में 22 जून को शाम 4:00 बजे सुनवाई तय की है।
राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रेस नोट के मुताबिक आयोग ने वायरल वीडियो की सामग्री और जिस तरह से कथित व्यवहार को हल्के में लिया गया, दर्शकों के सामने मनोरंजन के तौर पर पेश किया गया, उस पर गंभीर चिंता जताई है। महिला आयोग ने कहा कि ऐसे व्यवहार को सामान्य या सही ठहराना गलत है। दरअसल, इस शो में महिलाओं की सहमति, सम्मान और शारीरिक स्वायत्तता के उल्लंघन की बातें कही गई थीं। महिला आयोग का मानना है कि इससे महिलाओं की सुरक्षा और लिंग-आधारित हिंसा के प्रति सामाजिक सोच पर आगे चलकर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
हरियाणा पुलिस से भी कार्रवाई की मांग की है
मामले का संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर तत्काल, सख्त और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की है। आयोग ने सात दिनों के भीतर विस्तृत 'कार्रवाई रिपोर्ट' मांगी है।
साथ ही महिला आयोग ने भारतीय न्याय संहिता और अन्य लागू कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करने की स्थिति, शामिल लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई, वायरल वीडियो सबूत की जांच और प्रमाणिकता, घटना में आयोजकों, कलाकारों और वेन्यू मैनेजमेंट की भूमिका के बारे में जानकारी मांगी है।
महिला आयोग के बयान में कहा गया, ‘आयोग ने राज्य पुलिस से उन उपायों के बारे में जानकारी मांगी है जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक मनोरंजन प्लेटफॉर्म और डिजिटल स्पेस यौन उत्पीड़न, जबरदस्ती या महिलाओं के सम्मान का उल्लंघन करने वाले व्यवहार को बढ़ावा देने का जरिया न बनें।’
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