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'शाहरुख खान से रिश्वत नहीं मांगी'; आर्यन से जुड़े ड्रग्स केस में रिश्वत लेने के आरोप पर बोले समीर वानखेड़े

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: Jyoti Raghav Updated Mon, 23 Mar 2026 03:18 PM IST
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सार

Aryan Khan Drugs Case: अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस में रिश्वत लेने के आरोप पर समीर वानखेड़े ने चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि उन्होंने आर्यन खान को इस केस में बचाने के लिए शाहरुख खान से कभी कोई रिश्वत नहीं मांगी।

Never sought bribe from actor Shah Rukh Khan to spare his son in drugs case Sameer Wankhede Says
शाहरुख खान, आर्यन खान और समीर वानखेड़े - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार

आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस में खुद पर लगे शाहरुख खान से रिश्वत लेने के आरोप से समीर वानखेड़े ने इनकार किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आज सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि उन्होंने क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद उन्हें बचाने के लिए शाहरुख खान से कभी कोई रिश्वत न तो मांगी और न ही ली।

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समीर वानखेड़े के वकील ने क्या कहा?
समीर वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा, भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी की उस याचिका पर बहस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मई 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। पोंडा ने मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ को बताया कि वानखेड़े ने शाहरुख खान से कभी रिश्वत की मांग नहीं की और न ही ली।

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सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं
सीबीआई की FIR के अनुसार, वानखेड़े और इस मामले के अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर अभिनेता शाहरुख खान से उनके बेटे को ड्रग्स मामले में क्लीन चिट देने के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की थी। हालांकि, पोंडा ने सोमवार को अदालत को बताया कि CBI के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि वानखेड़े ने कोई रिश्वत मांगी थी या ली थी।

मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को क्रूज शिप 'कोर्डेलिया' पर कथित तौर पर ड्रग्स होने की सूचना मिली थी। वकील ने आगे कहा कि कानून के मुताबिक तलाशी ली गई और आर्यन खान समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि वह मंगलवार को भी इस याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा। सीबीआई ने NCB की शिकायत पर वानखेड़े और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश (भारतीय दंड संहिता की धारा 120-B), और जबरन वसूली की धमकी (IPC की धारा 388), के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी के आरोपों में मामला दर्ज किया था।

ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिल गई थी क्लीन चिट
आर्यन खान को 2 अक्तूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर कथित ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में, NCB ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, लेकिन आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी। इस हाई-प्रोफाइल मामले में 2021 में तब एक नया मोड़ आया, जब एक 'स्वतंत्र गवाह' ने दावा किया कि NCB के एक अधिकारी और कुछ अन्य लोगों ने, जिनमें एक गवाह भी शामिल था, आर्यन खान को छोड़ने के बदले 25 करोड़ रुपये की मांग की थी। बाद में, NCB ने वानखेड़े और अन्य लोगों के खिलाफ एक आंतरिक सतर्कता जांच की और उसके निष्कर्ष CBI के साथ साझा किए, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सीबीआई की FIR के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया।
 
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