सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   South Cinema ›   After Dileep Acquitted Other Accused Martin Move To Kerala HC Against Verdict In 2017 Actress Assault Case

2017 Actress Assault Case: अपराधी मार्टिन ने की सजा रद्द करने की अपील, केरल हाईकोर्ट में दायर की याचिका

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: आराध्य त्रिपाठी Updated Thu, 25 Dec 2025 03:36 PM IST
सार

Actress Assault Case: मलयालम अभिनेता दिलीप को बरी किए जाने के बाद अब अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामले में मार्टिन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मार्टिन इस मामले में आरोपी है। जानिए मार्टिन ने केरल हाईकोर्ट में क्या अपील की…

विज्ञापन
After Dileep Acquitted Other Accused Martin Move To Kerala HC Against Verdict In 2017 Actress Assault Case
judge court हथोड़ा - फोटो : Adobe Stock
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

अभिनेत्री के साथ यौन उत्पीड़न के 2017 के मामले में अभिनेता दिलीप को केरल की एक अदालत ने बरी कर दिया था। दिलीप को बरी किए जाने के कुछ हफ्तों बाद ही अब इस मामले में एक अन्य आरोपी मार्टिन ने भी निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। आरोपी का तर्क है कि अदालत ने उन सबूतों पर ठीक से विचार नहीं किया, जिनके आधार पर आरोपी को अपराध में शामिल माना गया। इसीलिए अब मार्टिन ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने की अपील की है।

Trending Videos


अपील में कही ये बात
इससे पहले इस मामले में मलयालम अभिनेता दिलीप को केरल की एक अदालत ने बरी कर दिया है। जबकि छह अन्य को दोषी ठहराए है। अब इस फैसले के कुछ हफ्तों बाद ही दोषी मार्टिन ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने की अपील की है। मार्टिन ने अपनी अपील में इस दावे को चुनौती दी है कि उन्होंने पीड़िता को उठाने में मदद की, एक फर्जी दुर्घटना का नाटक रचा और अपहरण में सहायता की। साथ ही कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन के सिम कार्ड को नष्ट करके सबूत मिटाने का भी आरोप लगाया।  मार्टिन ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष के प्रमुख गवाहों ने उनके और मामले के अन्य आरोपियों के बीच किसी भी प्रकार के संबंध, पहले से संपर्क या साजिश को साबित नहीं किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


समान दोषियों के साथ नहीं हुआ समान व्यवहार
अपील में मार्टिन ने आगे कहा कि खुद निचली अदालत ने यह निष्कर्ष दर्ज किया था कि अभियोजन पक्ष कथित साजिश को साबित करने में विफल रहा है। अपील में कहा गया कि पीड़ित ने बताया था कि किसी अन्य व्यक्ति ने उसे वाहन से बाहर निकाला था और निचली अदालत ने बाद में पाया कि आपराधिक साजिश का कोई सबूत नहीं था। इसके बावजूद मार्टिन को दोषी ठहराया गया। जबकि साजिश के समान आरोपों का सामना कर रहे एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि दोनों आरोपी समान स्थिति में थे और सबूतों के मूल्यांकन में उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि निचली अदालत ने अलग-अलग मापदंड अपनाए, जिसके कारण उन्हें दोषी ठहराया गया जबकि दूसरे आरोपी को बरी कर दिया गया।
 

After Dileep Acquitted Other Accused Martin Move To Kerala HC Against Verdict In 2017 Actress Assault Case
साउथ एक्टर दिलीप - फोटो : एक्स (ट्विटर)
अपील में दावा- यौन उत्पीड़न का नहीं है आरोप
मार्टिन ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न या क्राइम सीन पर उनके होने के कोई आरोप नहीं थे। उनकी भूमिका केवल एक कथित साजिश तक सीमित थी, जिसका कोई सबूत नहीं था। गवाहों के सबूत लिखित दलीलों के माध्यम से निचली अदालत के सामने प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन अदालत ने उन पर ठीक से विचार नहीं किया। झूठे आरोप का दावा करते हुए अपीलकर्ता ने कहा कि उन्हें केवल इसलिए दोषी ठहराया गया क्योंकि घटना वाले दिन पीड़िता को लेने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था।

दिलीप और तीन अन्य को निचली अदालत ने किया बरी
इससे पहले 8 दिसंबर को निचली अदालत ने अभिनेता दिलीप और तीन अन्य को बरी कर दिया। जबकि मार्टिन सहित छह आरोपियों को 20 साल जेल की सजा सुनाई। मामला फरवरी 2017 का है। जब एक फिल्म की शूटिंग के बाद त्रिशूर से एर्नाकुलम जाते समय अभिनेत्री को किडनैप कर यौन उत्पीड़न किया गया था। आरोप है कि चलती गाड़ी के अंदर एक मोबाइल फोन पर इस पूरे अपराध को रिकॉर्ड भी किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed