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Ambala News: लोन सेटलमेंट कराने के नाम पर 10 लाख की ठगी
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शिकायतकर्ता को खुद चुकाना पड़ा बैंक का लोन
- करनाल का युवक नामजद
संवाद न्यूज एजेंसी
बराड़ा। फाइनेंस कंपनी से होम लोन सेटल करवा बैंक से एनओसी दिलवाने के नाम पर तंदवाली गांव निवासी सुखविंद्र सिंह से 10 लाख रुपये की ठगी हो गई। धोखाधड़ी के कारण बैंक का लोन खुद चुकाना पड़ा जिससे ढाई लाख रुपये का अतिरिक्त आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। बराड़ा थाना पुलिस ने करनाल के सेक्टर-13 निवासी रोहित सैनी पर प्राथमिकी दर्ज कर ली।
पुलिस को दी तहरीर में तंदवाली निवासी सुखविंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने राजोखेड़ी गांव निवासी निर्मला कौर से बराड़ा स्थित 5 मरला 150 वर्ग गज का मकान खरीदने का इकरारनामा 27 फरवरी को किया था। इस मकान पर कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का लोन चल रहा था। मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए लोन चुकता कर बैंक से एनओसी लेना जरूरी था।
5-6 साल से परिचित था आरोपी
रोहित ने दावा किया कि फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों से उसके अच्छे संबंध हैं और वह कम पैसों में लोन सेटल करवा एनओसी दिलवा देगा। इस तरह से 2 से लेकर 20 मार्च तक अलग-अलग तारीख में पैसे ले लिए। आरोप है कि रकम लेने के बावजूद आरोपी ने न तो पैसे बैंक में जमा कराए और ना ही लोन सेटल करवाया। रजिस्ट्री की समय-सीमा बीतने के कारण मजबूरन पीड़ित सुखविंदर सिंह को खुद बैंक को 12.55 लाख अदा कर लोन क्लियर कराना पड़ा और एनओसी लेनी पड़ी। देरी से सेटलमेंट होने के कारण 2.50 लाख अतिरिक्त देने पड़े।
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- करनाल का युवक नामजद
संवाद न्यूज एजेंसी
बराड़ा। फाइनेंस कंपनी से होम लोन सेटल करवा बैंक से एनओसी दिलवाने के नाम पर तंदवाली गांव निवासी सुखविंद्र सिंह से 10 लाख रुपये की ठगी हो गई। धोखाधड़ी के कारण बैंक का लोन खुद चुकाना पड़ा जिससे ढाई लाख रुपये का अतिरिक्त आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। बराड़ा थाना पुलिस ने करनाल के सेक्टर-13 निवासी रोहित सैनी पर प्राथमिकी दर्ज कर ली।
पुलिस को दी तहरीर में तंदवाली निवासी सुखविंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने राजोखेड़ी गांव निवासी निर्मला कौर से बराड़ा स्थित 5 मरला 150 वर्ग गज का मकान खरीदने का इकरारनामा 27 फरवरी को किया था। इस मकान पर कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का लोन चल रहा था। मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए लोन चुकता कर बैंक से एनओसी लेना जरूरी था।
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5-6 साल से परिचित था आरोपी
रोहित ने दावा किया कि फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों से उसके अच्छे संबंध हैं और वह कम पैसों में लोन सेटल करवा एनओसी दिलवा देगा। इस तरह से 2 से लेकर 20 मार्च तक अलग-अलग तारीख में पैसे ले लिए। आरोप है कि रकम लेने के बावजूद आरोपी ने न तो पैसे बैंक में जमा कराए और ना ही लोन सेटल करवाया। रजिस्ट्री की समय-सीमा बीतने के कारण मजबूरन पीड़ित सुखविंदर सिंह को खुद बैंक को 12.55 लाख अदा कर लोन क्लियर कराना पड़ा और एनओसी लेनी पड़ी। देरी से सेटलमेंट होने के कारण 2.50 लाख अतिरिक्त देने पड़े।
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