संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, दुराना में विधिक जागरूकता शिविर और पौधरोपण अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लीगल एड काउंसिल कमल धीमान ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट-2012 के बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नाबालिग की सहमति कानूनन वैध नहीं है और ऐसे मामलों में कठोर दंड का प्रावधान है।
शिविर में गर्भवती व धात्री माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 6,000 रुपये की सहायता और स्वास्थ्य अधिकारों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही, प्लास्टिक फ्री हरियाणा अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस आयोजन में करीब 120 लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की।