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Ambala News: यात्रियों को रोका, अब इंडिगो एयरलाइंस भरेगी हर्जाना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 17 Apr 2026 02:30 AM IST
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Passengers Stopped; IndiGo Airlines to Now Pay Compensation
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अंबाला सिटी। उपभोक्ता अदालत ने इंडिगो एयरलाइंस की सेवा में कोताही और यात्रियों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार पर सख्त रुख अपनाया है।
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जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरलाइंस को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को अतिरिक्त टिकट के पैसे और टैक्सी किराए सहित मानसिक प्रताड़ना के लिए हर्जाना दे। आयोग की अध्यक्ष नीना संधू, सदस्य रूबी शर्मा और विनोद कुमार शर्मा की पीठ ने एयरलाइंस को सेवा में दोषी पाया। आयोग ने निर्देश दिया कि एयरलाइंस को 26,792 रुपये और 1,000 रुपये (टैक्सी किराया) 6 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने होंगे।
7,000 रुपये मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न के मुआवजे के तौर पर देने होंगे। 5,000 रुपये कानूनी खर्च के रूप में देने होंगे। अगर एयरलाइंस 45 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो ब्याज 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लागू होगी।
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