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Bhiwani News: मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन के लिए 30 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 04 Aug 2026 01:34 AM IST
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Applications for adding names to the voter list and making corrections can be submitted until August 30.
भिवानी। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत पात्र नागरिकों को नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन का मौका दिया जा रहा है। इसी को लेकर डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं, महिलाओं और पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर विशेष ध्यान देने को कहा।
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बैठक में डीसी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 31 जुलाई को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जा चुका है। पात्र नागरिक 30 अगस्त तक फॉर्म-6 के माध्यम से नया नाम जुड़वाने, फॉर्म-7 से नाम हटवाने तथा फॉर्म-8 के माध्यम से नाम, पता और अन्य विवरण में संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दावे और आपत्तियों का निपटारा 28 सितंबर तक किया जाएगा जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 3 अक्तूबर को होगा।
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उन्होंने बताया कि प्रत्येक बूथ पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 1 जुलाई को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक अपने सामान्य निवास स्थान की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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डीसी ने कहा कि जिन मतदाताओं ने अपना निवास स्थान बदल लिया है, वे निर्धारित प्रपत्र भरकर नए पते पर अपना वोट स्थानांतरित कराएं ताकि मतदान के समय परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने और प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने को कहा। बीएलए संबंधित मतदान केंद्र का मतदाता होना चाहिए।
बैठक में राजनीतिक दलों को अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मतदाता सूची प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन विभाग के साथ सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर सीटीएम अनिल कुमार, निर्वाचक उप तहसीलदार रामफल, भाजपा से विजय कुमार, दिनेश वर्मा और रमेश लालावास, सीपीआईएम से कामरेड ओमप्रकाश और सुखदेव सिंह, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया और बलवंत सिंह मौजूद रहे।



18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी जुड़वा सकते हैं नाम
1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। फॉर्म-7 के माध्यम से नाम हटाने और फॉर्म-8 से नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन कराया जा सकता है।
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