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Bhiwani News: खाद्य पदार्थों में मिलावट के दो मामलों में लगाया 44,998 रुपये का जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 04 Aug 2026 01:38 AM IST
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Fine of 44,998 imposed in two cases of food adulteration.
भिवानी। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने सख्त रुख अपनाते हुए दो मामलों में कुल 44,998 रुपये का जुर्माना लगाया। सोमवार को लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में खाद्य पदार्थों में मिलावट और खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान यह कार्रवाई की गई।
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सुनवाई के दौरान गांव सिंघानी स्थित शारदा कॉलेज के पास बाबा मड़िया मिष्ठान भंडार के संचालक सूबे सिंह पर बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार संचालित करने के मामले में 4,999 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं स्थानीय बाबा नगर कॉलोनी स्थित केआरएम दीप ब्रदर्स के संचालक नवीन शर्मा पर मिसब्रांडेड खाद्य सामग्री बेचने के मामले में 39,999 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नियमित निरीक्षण और जांच अभियान जारी रखा जाए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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