फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Apply online for the regularization of houses built on Shamlat land before March 31, 2004: ADC

31 मार्च 2004 से पहले बने शामलात भूमि के मकानों के नियमितीकरण के लिए करें ऑनलाइन आवेदन : एडीसी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 26 Jul 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
Apply online for the regularization of houses built on Shamlat land before March 31, 2004: ADC
भिवानी। शामलात भूमि पर 31 मार्च 2004 या उससे पहले बने अनाधिकृत आवासीय मकानों के नियमितीकरण एवं पंजीकरण के लिए पात्र कब्जाधारक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने बताया कि विकास एवं पंचायत विभाग ने इसके लिए समाधान पोर्टल शुरू किया है जहां पात्र व्यक्ति स्वयं आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
विज्ञापन

एडीसी ने बताया कि विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा शामलात भूमि पर 31 मार्च 2004 अथवा उससे पूर्व निर्मित अनाधिकृत आवासीय मकानों के नियमितीकरण एवं पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विभाग ने इसके लिए समाधान पोर्टल शुरू किया है जिस पर पात्र कब्जाधारक स्वयं आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि विभाग ने आवेदन के लिए समय-सीमा निर्धारित की है। ऐसे सभी अनधिकृत कब्जाधारक जो अपनी आवासीय भूमि का नियमितीकरण अथवा पंजीकरण करवाना चाहते हैं वे समाधान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

एडीसी के अनुसार निर्धारित पात्रता शर्तों के तहत आवासीय मकान का निर्माण 31 मार्च 2004 अथवा उससे पहले हुआ होना चाहिए। संबंधित भूखंड का क्षेत्रफल 500 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए तथा आवेदक का उक्त भूमि पर लगातार कम से कम 20 वर्ष से कब्जा होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सरकारी निर्देशों के अनुसार भूमि का विक्रय मूल्य वर्ष 2004 अथवा उपलब्ध अगले वर्ष की कलेक्टर दर के 1.5 गुणा मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
एडीसी ने सभी पात्र व्यक्तियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान पोर्टल पर आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed