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Bhiwani News: मई माह की वंचित राशन वस्तुओं के वितरण की अवधि 15 जून तक बढ़ी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 10 Jun 2026 01:00 AM IST
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Distribution period for pending ration items for the month of May extended until June 15.
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भिवानी। मई माह में आवश्यक वस्तुओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए पात्र लाभार्थियों को राहत देते हुए हरियाणा सरकार ने सरसों तेल और चीनी के वितरण की अवधि 15 जून तक बढ़ा दी है। डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्डधारक अपने नजदीकी राशन डिपो पर पीओएस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन करवाकर निर्धारित अवधि तक आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं।

डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्णय के अनुसार यह सुविधा मई माह में लाभ से वंचित रहे पात्र लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। राशन वितरण संबंधी किसी भी शिकायत अथवा समस्या के लिए लाभार्थी विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय भिवानी में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 01664-242125 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
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जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अपार तिवारी ने बताया कि विभाग द्वारा प्रत्येक बीपीएल एवं एएवाई राशन कार्ड पर एक लीटर सरसों तेल 30 रुपये में अथवा दो लीटर सरसों तेल 100 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक किलोग्राम चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित की जा रही है।
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उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक बीपीएल राशन कार्डधारक को प्रति सदस्य पांच किलोग्राम गेहूं तथा एएवाई राशन कार्डधारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम गेहूं निशुल्क प्रदान किया जा रहा है।
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