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एसआईआर कार्य में लापरवाही पर होगी प्राथमिकी दर्ज : उपायुक्त

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jun 2026 01:17 AM IST
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FIR to be lodged for negligence in SIR work: Deputy Commissioner
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भिवानी। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता ने मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्य में लापरवाही बरतने या निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करने वाले बीएलओ और सुपरवाइजरों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 32 के तहत चार्जशीट और प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुनरीक्षण कार्य निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है।

लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पुनरीक्षण कार्य में नियुक्त बीएलओ और सुपरवाइजर गंभीरता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ किसी एक स्थान पर बैठकर कार्य करने के बजाय घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फार्म वितरित करें। यदि कोई व्यक्ति घर पर नहीं मिलता है तो उसके बारे में आसपास के लोगों से जानकारी लें ताकि यह पता चल सके कि वह कहीं स्थानांतरित हो गया है या रोजमर्रा के कार्य से बाहर गया हुआ है।
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उन्होंने कहा कि यदि पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो उनके घर पर सुबह या शाम के समय जाकर फार्म उपलब्ध करवाएं। जिन घरों पर ताला लगा मिले वहां तीन बार विजिट कर उसका रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाए ताकि दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई के दौरान किसी मामले का तथ्यों के आधार पर निपटारा किया जा सके।
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साहिल गुप्ता ने कहा कि बीएलओ केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही कार्य करें। घर-घर जाकर वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए। बीएलओ द्वारा तैयार किया गया रिकॉर्ड ही भारत निर्वाचन आयोग के पास जाएगा। यदि रिकॉर्ड सही नहीं पाया गया तो संबंधित बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई होना तय है।
उन्होंने सुपरवाइजरों को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन अपने अधीनस्थ बीएलओ के साथ बैठक कर पूरे दिन की प्रगति की समीक्षा करें। जिन घरों को बीएलओ ने अनुपस्थित दर्शाया है, वहां सुपरवाइजर स्वयं भी जाकर सत्यापन करें ताकि क्रॉस चेक किया जा सके। इसी प्रकार बीएलए के साथ बैठक कर उनका सहयोग लिया जाए और एसआईआर कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने पुनः स्पष्ट किया कि बीएलओ एक स्थान पर बैठने की बजाय घर-घर जाकर फार्म वितरित करें। यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ चार्जशीट और प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर
जिला मुख्यालय स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित हेल्पलाइन नंबर 01664-1950 के अलावा जिले की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। लोहारू विधानसभा क्षेत्र के लिए 01252-298227, भिवानी विधानसभा क्षेत्र के लिए 01664-242137, तोशाम विधानसभा क्षेत्र के लिए 01252-258352 तथा बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए 01664-244885 नंबर पर मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है।
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