{"_id":"6a3ae2c8658d99144b00c735","slug":"women-will-get-loans-of-up-to-5-lakh-bhiwani-news-c-125-1-shsr1009-152960-2026-06-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bhiwani News: महिलाओं को मिलेगा 5 लाख तक का ऋण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bhiwani News: महिलाओं को मिलेगा 5 लाख तक का ऋण
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
भिवानी। हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से संचालित मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से पांच लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत समय पर ऋण की किस्तें चुकाने वाली महिला उद्यमियों को तीन वर्ष तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। वर्ष 2026-27 के लिए जिले को 88 केसों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक राजकुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ हरियाणा की स्थायी निवासी उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है। ऋण के लिए आवेदन के समय महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही आवेदक किसी पूर्व ऋण की डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जिला प्रबंधक ने बताया कि योजना के तहत डेयरी सहित उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं।
विज्ञापन
इन गतिविधियों में यातायात वाहन श्रेणी के तहत ऑटो रिक्शा, छोटे सामान ढोने वाले वाहन, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा और टैक्सी शामिल हैं। सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के अंतर्गत महिलाएं टेलरिंग, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ निर्माण, फूड स्टॉल, अचार निर्माण, हलवाई की दुकान, बिस्कुट निर्माण, हैंडलूम तथा आइसक्रीम निर्माण यूनिट शुरू कर सकती हैं।
एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक राजकुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ हरियाणा की स्थायी निवासी उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है। ऋण के लिए आवेदन के समय महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही आवेदक किसी पूर्व ऋण की डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि योजना के तहत समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जिला प्रबंधक ने बताया कि योजना के तहत डेयरी सहित उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं।
इन गतिविधियों में यातायात वाहन श्रेणी के तहत ऑटो रिक्शा, छोटे सामान ढोने वाले वाहन, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा और टैक्सी शामिल हैं। सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के अंतर्गत महिलाएं टेलरिंग, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ निर्माण, फूड स्टॉल, अचार निर्माण, हलवाई की दुकान, बिस्कुट निर्माण, हैंडलूम तथा आइसक्रीम निर्माण यूनिट शुरू कर सकती हैं।