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Bhiwani News: बिस्किट के बहाने दुकान में ले जाकर नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद
Wed, 15 Jul 2026 11:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Wed, 15 Jul 2026 11:15 PM IST
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भिवानी। एडिशनल सेशन जज सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने बुधवार को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी अमर सिंह को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
भिवानी पुलिस की प्रभावी जांच और न्यायालय में पेश किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी अमर सिंह निवासी लाजपत नगर, तोशाम बाईपास भिवानी को दोषी करार दिया। अदालत में चले अभियोग के अनुसार भिवानी निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत में बताया था कि 26 मार्च 2025 को उसकी नाबालिग बेटी घर के सामने खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी अमर सिंह बिस्किट दिलाने का बहाना बनाकर दुकान के अंदर ले गया और उसके साथ आपत्तिजनक हरकत की। घटना के बाद बच्ची ने परिजनों को आपबीती बताई।
शिकायत के आधार पर थाना सदर पुलिस ने संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने जांच के दौरान साक्ष्य और गवाहों के बयान एकत्रित किए जिनके आधार पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने अमर सिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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भिवानी पुलिस की प्रभावी जांच और न्यायालय में पेश किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी अमर सिंह निवासी लाजपत नगर, तोशाम बाईपास भिवानी को दोषी करार दिया। अदालत में चले अभियोग के अनुसार भिवानी निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत में बताया था कि 26 मार्च 2025 को उसकी नाबालिग बेटी घर के सामने खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी अमर सिंह बिस्किट दिलाने का बहाना बनाकर दुकान के अंदर ले गया और उसके साथ आपत्तिजनक हरकत की। घटना के बाद बच्ची ने परिजनों को आपबीती बताई।
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शिकायत के आधार पर थाना सदर पुलिस ने संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने जांच के दौरान साक्ष्य और गवाहों के बयान एकत्रित किए जिनके आधार पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने अमर सिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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