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Bhiwani News: घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल की कैद
Wed, 15 Jul 2026 11:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Wed, 15 Jul 2026 11:15 PM IST
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भिवानी। घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एडिशनल सेशन जज सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने दोषी बुद्धशैली गांव निवासी कृष्ण को पांच साल की कैद की सजा दी है। न्यायालय ने दोषी कृष्ण पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। भिवानी पुलिस की प्रभावी विवेचना और ठोस साक्ष्यों के आधार पर यह सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार थाना सिवानी में एक युवती ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपनी दादी के साथ घर पर रहती है। 23 सितंबर 2025 को सुबह आरोपी जबरदस्ती उनके घर में घुस गया था। उसने युवती के साथ आपत्तिजनक हरकत और छेड़छाड़ की थी। पीड़िता ने परिजनों को जानकारी दी जिसके बाद शिकायत दर्ज हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कृष्ण को गिरफ्तार किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य और गवाह एकत्रित किए थे। न्यायालय ने ट्रायल के बाद आरोपी को दोषी पाया। दोषी कृष्ण को बीएनएस की धारा 75 (2) के तहत तीन वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना मिला। बीएनएस की धारा 333 के तहत उसे पांच वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया गया। कुल मिलाकर उसे पांच वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराधों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ प्रभावी जांच कर पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना सुनिश्चित करें।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार थाना सिवानी में एक युवती ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपनी दादी के साथ घर पर रहती है। 23 सितंबर 2025 को सुबह आरोपी जबरदस्ती उनके घर में घुस गया था। उसने युवती के साथ आपत्तिजनक हरकत और छेड़छाड़ की थी। पीड़िता ने परिजनों को जानकारी दी जिसके बाद शिकायत दर्ज हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कृष्ण को गिरफ्तार किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य और गवाह एकत्रित किए थे। न्यायालय ने ट्रायल के बाद आरोपी को दोषी पाया। दोषी कृष्ण को बीएनएस की धारा 75 (2) के तहत तीन वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना मिला। बीएनएस की धारा 333 के तहत उसे पांच वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया गया। कुल मिलाकर उसे पांच वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
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पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराधों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ प्रभावी जांच कर पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना सुनिश्चित करें।
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