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Bhiwani News: प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग करने पर काटे 25,000 रुपये के तीन चालान

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Apr 2026 01:11 AM IST
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Three challans of Rs 25,000 each were issued for using banned polythene.
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भिवानी। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री एवं पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर परिषद की टीम ने जेईई चंचल के नेतृत्व में शहर के विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाया। इस दौरान प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग करने पर 25 हजार रुपये के तीन चालान काटे गए।
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अभियान के दौरान हालू बाजार क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए टीम ने नियमों का उल्लंघन करने पर चालान जारी किए। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि शहर के प्रमुख स्थानों पर जागरूकता बैनर भी लगाए गए हैं जिनके माध्यम से आम जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलिथीन का उपयोग पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है और इससे प्रदूषण बढ़ता है, जिसका मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
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उन्होंने अभियान के दौरान दुकानदारों से अपील की कि वे प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग न करें। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर परिषद भिवानी के स्टोर में जमा 2930 किलोग्राम एकल उपयोग प्लास्टिक वेस्ट को जेबीएम सोनीपत स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में फर्नेस के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए भेजा गया है। इस कार्य में नगर परिषद के अधिकारियों का भी सहयोग रहा।
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